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अभियुक्त संजय रॉय को आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में उम्रकैद, पीड़ित के परिवार को 17 लाख रुपये मुआवजा के आदेश

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कोलकता से सुब्रत पात्र/ विजय कुमार सिंह।

कोलकाता के सियालदह स्थित सेशंस कोर्ट ने सोमवार को, आरजी कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार और हत्या मामले में मुख्य अभियुक्त संजय रॉय को उम्रकैद करने के आदेश दिए हैं। सियालदह अदालत ने अभियुक्त संजय रॉय पर 50,हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डाक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी अभियुक्त को कड़ी सुरक्षा के बीच आज सुबह करीब साढ़े दस बजे जेल से अदालत ले जाया गया। सियालदह अदालत पूरे सुरक्षा घेरे में थी।किसी भी अप्रिय घटना को रोकने व सुरक्षा के लिए 5 सौ से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। 

सेशंस जज अनिर्बाण दास ने राज्य सरकार को पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश भी दिये हैं। सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने कहा कि पीड़ित परिवार को उसकी मौत के लिए 10 लाख रुपये मुआवजा और 7 लाख रुपये अतिरिक्त दिया जाना चाहिए।

पिछले हफ्ते शनिवार को अदालत ने संजय रॉय को इस मामले में दोषी ठहराया था। पीजीटी डॉक्टर का शव पिछले वर्ष 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल से बरामद हुआ था। कोलकाता पुलिस ने 10 अगस्त को संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। बाद में मामला सीबीआई को सौंपा गया, जिसने संजय रॉय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

सह भी पढ़ें-

कोलकाता जूनियर डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या मामला : सियालदह कोर्ट ने संजय राय को दोषी बताया, सजा 20 को

January 19, 2025

परिवार और डॉक्टरों का असंतोष: मृतका के परिजनों और डॉक्टरों का एक वर्ग मानता है कि अपराध में और भी लोग शामिल हो सकते हैं।

कोलकता से सुब्रत कुमार पात्र एवं विजय कुमार सिंह।

मुख्य फैसला:

सियालदह कोर्ट ने प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में संजय राय को दोषी ठहराया।इस हृदयविदारक कांड (9 August 2025)के 162 दिन बाद(18 January 2025) को यह फैसला आया।

सियालदह कोर्ट स्थित अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास की अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के मामले में शनिवार को अभियुक्त संजय राय को दोषी बताया है। 20 सोमवार को सजी सुनाई जाएगी।

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