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Monday, February 10, 2025
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कोलकाता जूनियर डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या मामला : सियालदह कोर्ट ने संजय राय को दोषी बताया, सजा 20 को

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परिवार और डॉक्टरों का असंतोष: मृतका के परिजनों और डॉक्टरों का एक वर्ग मानता है कि अपराध में और भी लोग शामिल हो सकते हैं।

कोलकता से सुब्रत कुमार पात्र एवं विजय कुमार सिंह

मुख्य फैसला:

सियालदह कोर्ट ने प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में संजय राय को दोषी ठहराया।इस हृदयविदारक कांड (9 August 2025)के 162 दिन बाद(18 January 2025) को यह फैसला आया।

सियालदह कोर्ट स्थित अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास की अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के मामले में शनिवार को अभियुक्त संजय राय को दोषी बताया है। 20 सोमवार को सजी सुनाई जाएगी।

अतिरिक्त जिला सत्र नियाधीश की अदालत ने मुकदमा शुरू होने के करीब दो महीने से भी कम समय यानी  57 दिनों बाद फैसला सुनाया।

न्याय संहिता की धारा- 64 (बलात्कार के लिए सजा), 66 (मृत्यु का कारण बनने के लिए सजा) और 103 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया।

अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश ने क्या कहा?

अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने कहा –

अभियुक्त राय को प्रशिक्षु चिकित्सक का यौन उत्पीड़न करने और उसकी गला घोंटकर हत्या करने का दोषी पाया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने उसके खिलाफ सभी आरोप साबित कर दिये हैं। जस्टिस दास ने कहा कि राय का बयान सोमवार को दोपहर 12:30 बजे सुना जायेगा। उसके बाद सजा सुनाई जायेगी।

घटना का विवरण:

  • तारीख और स्थान:
    9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर का शव मिला।
  • घटना:
    जांच में पता चला कि डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया और गला घोंटकर हत्या कर दी गई।

जांच और सबूत:

  1. सीसीटीवी फुटेज:
    आरोपी संजय राय को घटना के समय अस्पताल में देखा गया।
  2. डीएनए और खून के निशान:
    मृतका के शरीर पर संजय का डीएनए और उसके कपड़ों पर खून मिला।
  3. फॉरेंसिक रिपोर्ट:
    घटनास्थल पर संजय के बाल और अन्य सबूत पाए गए।
  4. शारीरिक निशान:
    आरोपी के शरीर पर मृतका के प्रतिरोध के कारण बने घाव थे।
  5. सीबीआई के चार्जशीट में दिए गए सबूत :
    सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि घटना के दिन संजय राय आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आपातकालीन विभाग की चौथी मंजिल पर गया था, जहां अपराध हुआ। संजय के मोबाइल की लोकेशन ने भी पुष्टि की कि वह 8 अगस्त की रात अस्पताल में मौजूद था। अगले दिन सुबह महिला डॉक्टर का शव बरामद हुआ।

आरोपित का DNA

पोस्टमार्टम से पता चला कि मृतका के शरीर पर संजय का डीएनए मौजूद था। पुलिस ने संजय की पैंट और जूते जब्त किए, जिन पर मृतका का खून मिला। मेडिकल और फॉरेंसिक जांच ने यह भी पुष्टि की कि घटनास्थल पर पाए गए बाल संजय के थे।

ब्लूटूथ ईयरफोन का एक हिस्सा मिला

घटनास्थल से ब्लूटूथ ईयरफोन का एक हिस्सा मिला, जो संजय के फोन से जुड़ा था। सीसीटीवी फुटेज से यह भी सामने आया कि संजय घटना वाली रात ईयरफोन पहने हुए था, लेकिन लौटते समय वह गायब था।

संजय के शरीर पर मौजूद घाव-

मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, संजय के शरीर पर मौजूद घाव 8 और 9 अगस्त के बीच बने, जो पीड़िता के प्रतिरोध के कारण हुए थे। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि संजय यौन संबंध बनाने में सक्षम था।

सीएफएसएल कोलकाता की रिपोर्ट के मुताबिक, मृतका के अंडरवियर के टांके और कुर्ती फटी हुई थीं, जो बलपूर्वक हुए संघर्ष का संकेत देती हैं। कुर्ती की फटी स्थिति से स्पष्ट हुआ कि यह घटना पीड़िता और आरोपी के बीच खींचतान के दौरान हुई।

अदालती प्रक्रिया और फैसला:

  • शनिवार, 18 जनवरी 2025 को सियालदह कोर्ट ने संजय राय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (दुष्कर्म), 66 (गंभीर अपराध) और 103(1) (हत्या) के तहत दोषी ठहराया।
  • सोमवार, 20 जनवरी 2025 को सजा सुनाई जाएगी।

प्रतिक्रिया और असंतोष:

  • परिवार और डॉक्टरों का असंतोष:
    मृतका के परिजनों और डॉक्टरों का एक वर्ग मानता है कि अपराध में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। ऐसी ही आशंका पर मीडिया के सवाल पर सीबीआई के वकील ने कहा है कि इसपर वे ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन यह भी कहा कि इसपर आगे जॉंच चल रही है।
  • सर्वाधिक सजा की मांग:
    सीबीआई ने संजय राय के लिए कठोरतम सजा की अपील की है।

सीबीआई CBI के अधिवक्ता पार्थ सारथी दत्ता ने फैसले पर टिप्पणी करते हुए मीडिया को बताया है –

पुख्ता सबूतों के बल पर संजय राय को शनिवार को अदालत ने दोषी करार दिया है। 

उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66 व 103(1) के तहत अपराध का दोषी पाया गया है। यह भी अदालत में सीबीआइ की तरफ से अभियुक्त को सर्वाधिक सजा दिये जाने की अपील की गयी है। सभी को सोमवार, 20 जनवरी का इंतजार है। 

कानूनी प्रावधान:

  1. धारा 64: दुष्कर्म के लिए 10 साल से लेकर आजीवन कारावास।
  2. धारा 66: गंभीर अपराध के लिए मृत्युदंड तक की सजा।
  3. धारा 103 (1): जानबूझकर हत्या के लिए आजीवन कारावास या फांसी।

सोमवार की प्रतीक्षा:

कोर्ट में आरोपी का बयान और सजा का ऐलान 20 जनवरी 2025 को किया जाएगा।

Additional District and Sessions Judge Anirban Das Sealdah court in west Bengal stated that Accused Sanjay Rai has been found guilty of sexually assaulting the trainee doctor and strangling her to death.

The Central Bureau of Investigation (CBI) successfully proved all charges against him. Justice Das mentioned that Rai’s statement will be heard on Monday at 12:30 PM, following which the sentence will be announced.

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