Shabd AIR HQ, 26 May,
नई दिल्ली। देश में खेल प्रशासन को पारदर्शी बनाने और खिलाड़ियों व खेल संघों के विवादों का जल्दी निपटारा करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।सरकार ने राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल बोर्ड) नियमावली 2026 और राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण) नियमावली 2026 को मंजूरी देते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।इस नए नियम के तहत खेल बोर्ड के गठन,अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल,वेतन,भत्ते और उनकी शक्तियों व अधिकारों को पूरी तरह तय कर दिया गया है।
नियमों के मुताबिक,इस खेल बोर्ड में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे।इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार एक विशेष चयन समिति की सिफारिश पर करेगी।यह बोर्ड देश के सभी राष्ट्रीय खेल संगठनों को मान्यता देने और उनके कामकाज व पैसों के हिसाब-किताब में पारदर्शिता की निगरानी करने वाली मुख्य संस्था होगी।
विवादों को सुलझाने के लिए सरकार एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू करेगी, जहाँ खेल से जुड़ी शिकायतें,दस्तावेज और नोटिस डिजिटल माध्यम से भेजे जा सकेंगे।वर्चुअल यानी ऑनलाइन सुनवाई की भी व्यवस्था होगी।वहीं ‘राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण’ एक ऐसी अदालत के रूप में काम करेगा जो खेल के विवादों को दीवानी अदालतों के लंबे चक्कर से मुक्ति दिलाकर कम खर्च में और बहुत जल्द सुलझाएगा।
New Delhi | Central Government Notified National Sports Governance Board And Sports Tribunal Rules 2026 To Resolve Disputes Online
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Tagline : In a major reform to clean up sports administration, the Centre has notified the National Sports Board and Tribunal Rules 2026 to ensure time-bound digital dispute resolution.












