पटना | जितेंद्र कुमार सिन्हा|
दरभंगा जिले के अलीनगर से भाजपा के विधायक मिश्री लाल यादव को मारपीट के एक पुराने मामले में अदालत ने दो साल की सजा सुनायी है।
इस सजा के बाद बिहार विधानसभा ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी है।
इस संबंध में विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना (सूचना पत्र) भी जारी कर दी है।
यह फैसला दरभंगा के एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के बाद लिया गया है।
अब मिश्री लाल यादव विधानसभा सदस्य नहीं रहेंगे।
क्या है मामला?
चूंकि उन्हें दो साल की सजा मिली है, इसलिए अब उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है। जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार, यदि किसी जनप्रतिनिधि को दो साल या उससे अधिक की सजा होती है, तो उसकी सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाती है।
यह मामला 30 जनवरी 2019 को दर्ज हुआ था। केवटी प्रखंड के समैला गांव निवासी उमेश मिश्र ने शिकायत में कहा था कि 29 जनवरी 2019 को वह सुबह टहलने (मॉर्निंग वॉक) निकले थे, तभी कदम चौक पर मिश्रीलाल यादव, सुरेश यादव और 20-25 अन्य लोग उन्हें घेरकर गाली-गलौज करने लगे।
विरोध करने पर मिश्री लाल यादव ने फरसा (एक तरह का धारदार हथियार) से उनके सिर पर वार कर दिया, जिससे उनका सिर फट गया। सुरेश यादव पर रॉड और लाठी से मारपीट करने और जेब से 2300 रुपये निकालने का भी आरोप एफआईआर में लगाया गया था।