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Thursday, April 3, 2025
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1 अप्रैल से लागू होगी एकीकृत पेंशन योजना, कर्मचारियों को मिलेगी न्यूनतम गारंटीड पेंशन, जानिए PFRDA का नया नियम

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NPS के तहत आने वाले कर्मचारियों को मिलेगा न्यूनतम गारंटीड पेंशन।


नई दिल्ली। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के क्रियान्वयन के लिए आधिकारिक नियम जारी कर दिए हैं। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से जुड़े सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम गारंटीड पेंशन दी जाएगी।

PFRDA के अनुसार, UPS के तहत कर्मचारियों को एक निश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी दी जाएगी, जिससे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। सरकार द्वारा अधिसूचित कर्मचारियों के योगदान और सेवा अवधि के आधार पर पेंशन की गणना की जाएगी।

इस योजना के तहत क्या लाभ मिलेगा, कौन पात्र होगा, और पेंशन की गणना कैसे होगी, इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार, यह योजना उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगी जो मौजूदा NPS के तहत आते हैं और अपनी सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित आय चाहते हैं।


Unified Pension Scheme to Be Implemented from April 1, 2025. PFRDA Issues Guidelines.
Minimum Guaranteed Pension for Employees Under NPS

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत पेंशन प्रावधानों का विवरण-

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा, के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को निश्चित पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

  1. पेंशन की गणना:
  • यदि किसी कर्मचारी ने 25 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है, तो उसे सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
  • यदि सेवा अवधि 10 वर्ष से अधिक है, तो कम से कम ₹10,000 प्रति माह पेंशन मिलेगी।
  1. पारिवारिक पेंशन:
  • यदि पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को मूल पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा।
  1. महंगाई राहत (Dearness Relief – DR):
  • पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन पर महंगाई राहत दी जाएगी, जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) के आधार पर तय होगी।
  1. लम्प सम भुगतान:
  • सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अलावा, अंतिम वेतन (बेसिक+DA) का 1/10वां हिस्सा प्रत्येक छह महीने की पूर्ण सेवा के लिए एकमुश्त राशि के रूप में दिया जाएगा।
  1. योगदान दर:
  • कर्मचारियों का योगदान 10% (बेसिक+DA) बना रहेगा।
  • सरकार का योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5% किया जाएगा।
  1. अन्य लाभ:
  • जो कर्मचारी पहले से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत रिटायर हो चुके हैं, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • पेंशनभोगी अपनी व्यक्तिगत पेंशन निधि में निवेश विकल्प चुन सकते हैं, जिससे संभावित रूप से उच्च पेंशन प्राप्त की जा सकती है।

इस स्कीम को राज्य सरकारें भी अपना सकती हैं, जिससे 90 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है।

यूनिफ़ाइड पेंशन स्कीम (UPS) फिलहाल केवल उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगी जो पहले से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत आते हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों पर यह अनिवार्य रूप से लागू नहीं है, लेकिन राज्य सरकारें चाहें तो इसे अपने कर्मचारियों के लिए अपनाने का निर्णय ले सकती हैं।

UPS को 24 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया था, और यह 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। इसमें कर्मचारियों को पेंशन, पारिवारिक राहत (DA/DR) और न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी गई है। सरकार ने इस योजना को मौजूदा OPS और NPS के बीच संतुलन बनाने के लिए पेश किया है।

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