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पटना हाई कोर्ट ने अनंत कुमार को किया निलंबन से मुक्त, मधेपुरा में फिर से दी गयी नयी जिम्मेदारी

बेतिया | अवधेश कुमार|
बिहार सूचना सेवा के पदाधिकारी अनंत कुमार को पटना उच्च न्यायालय ने निलंबन से मुक्त कर दिया है। अब उन्हें मधेपुरा जिले में सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी के पद पर तैनात किया गया है।

अनंत कुमार पहले पश्चिम चंपारण जिले में सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी थे। उस समय के जिलाधिकारी ने उन पर वित्तीय गड़बड़ी (अनियमितता) का आरोप लगाते हुए उन्हें निलंबित कर दिया था और निलंबन के दौरान उन्हें मुजफ्फरपुर में पदस्थापित किया गया था।

अनंत कुमार ने अपने निलंबन के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया और निलंबन खत्म कर दिया।

इसके बाद सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय ने उन्हें मधेपुरा में फिर से पदस्थापित कर दिया है। हालांकि, अभी उन्हें वित्तीय अधिकार नहीं दिए गए हैं।

यह फैसला यह साबित करता है कि कानून की प्रक्रिया और न्याय प्रणाली निष्पक्ष है, और अगर किसी पर गलत आरोप लगाए जाते हैं तो उसे न्याय मिल सकता है। साथ ही यह भी दर्शाता है कि अनंत कुमार की कार्यशैली और योग्यता पर विभाग का भरोसा बना हुआ है।

Bettiah | Patna High Court Revokes Suspension of Information Officer Anant Kumar, Posted as PRO in Madhepura.

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