देशवाणी
बेतिया : पश्चिम चम्पारण जिला के रामनगर थाना क्षेत्र का पिंटू यादव हत्याकाण्ड में न्यायालय ने तीन आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र के न्यायालय में बुधवार को आरोपी माँ और उसके दो पुत्र को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। इससे पूर्व 24 जून 2026 को अदालत ने सुनवाई के क्रम में उन्हें हत्या का दोषी सिद्ध कर दिया, तत्पश्चात जमानत पर रहे आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय बुला लिया गया। दोष सिद्ध होने के बावजूद दण्ड का निर्णय सुरक्षित रखा गया, न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र ने बुधवार 01 जुलाई 2026 की तिथि निर्धारित कर दण्ड अधिरोपित करते हुए उपर्युक्त निर्णय दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार रामनगर थाना क्षेत्र के मुड़िला गांव में 26 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 8.30 बजे नाली के विवाद को लेकर दो पक्ष में बकझक हुई, छोटी झड़प बड़ा हिंसक झड़प में बदल गया और दोनों पक्ष के बीच मारपीट हो गई। इस क्रम में मुकेंद्र यादव घर पहुँचा तो उन्होंने आरोपियों को अपने परिजन से मारपीट करते देखा। घटना में पिंटू यादव, ननक यादव, निशा कुमारी और मुन्नी देवी गंभीर रुप से घायल हुए। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय को बताया कि हिंसक संघर्ष में पिंटू यादव पर हमला किया गया, जिससे वे गंभीर रुप से घायल हुए। परिजनों ने उन्हें तत्काल रामनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया, जहां चिकित्सकों ने जाँच उपरांत उन्हें मृत घोषित कर दिया। उपर्युक्त घटना के बाद मृतक पक्ष के आवेदन पर रामनगर थाना काण्ड संख्या 596/2024 अंकित कर अनुसंधान किया गया, जांच और साक्ष्य के आधार पर न्यायालय में न्यायाधीश ने आरोपियों को दोषी सिद्ध किया और आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड सजा सुनाया।












