पटना। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल से स्कूली छात्र-छात्राओं के परिवहन में ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय के ट्रैफिक अनुभाग ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किया है।
स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर फैसला
आदेश में कहा गया है कि स्कूल आने-जाने के दौरान ऑटो और ई-रिक्शा के उपयोग से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इन वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया जाता है, जिससे सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा उत्पन्न होता है।
सभी जिलों में सख्ती से लागू होगा आदेश
सरकार ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने जिलों में इस आदेश को सख्ती से लागू कराएं। पुलिस को यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि कोई ऑटो या ई-रिक्शा स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने के लिए चलता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए।
बस या वैन होंगे अनिवार्य
राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि स्कूल प्रबंधन और अभिभावक अब वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था करें, जिसमें बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता हो। इसके तहत स्कूली बसों, वैन, या अन्य अधिक सुरक्षित वाहनों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।
निष्कर्ष
1 अप्रैल से स्कूली बच्चों को ऑटो और ई-रिक्शा से लाने-ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा। पुलिस इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करेगी। सरकार ने यह कदम बच्चों की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से उठाया है।
Patna: The Bihar government has completely banned the use of auto-rickshaws and e-rickshaws for transporting school students from April 1. In this regard, the Traffic Section of the Police Headquarters has issued orders to the Superintendents of Police in all districts.