SHABD,DELHI, November 13,
Synopsis : न्यायमूर्ति देबांशु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दिया गया फैसला ठीक नहीं है और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता।
Story Line :
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय को पश्चिम बंगाल विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया। न्यायमूर्ति देबांशु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दिया गया फैसला ठीक नहीं है और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता।
मुकुल रॉय 2021 के चुनाव में पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए चुने गए थे। बाद में, वे तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। हालाँकि उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया। उन्हें लोक लेखा समिति- पीएसी का अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया गया था।
भाजपा नेता अंबिका रॉय ने 2021 में दलबदल रोधी कानून के तहत मुकुल रॉय को विधानसभा से अयोग्य घोषित करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील की थी।
बाद में 2023 में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने इसी मांग के साथ अदालत में एक और मामला दायर किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अध्यक्ष को फैसले के अनुसार आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया।
Kolkata | Calcutta High Court canceled the Assembly membership of TMC leader Mukul Roy. SHABD,DELHI, November 13,











