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नगर निगम की सख्त चेतावनी: बिना ट्रेड लाइसेंस के कारोबार करने वालों पर गिरेगी गाज, सील होंगे प्रतिष्ठान और बैंक खाते

देश वाणी। दिलीप दुबे

मोतिहारी। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 379 के तहत मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी व्यवसायियों के लिए ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। हालांकि, चालू वित्तीय वर्ष के जुलाई माह बीत जाने के बावजूद व्यवसायियों द्वारा लाइसेंस लेने या नवीनीकरण कराने में कोई खास रुचि नहीं दिखाई जा रही है।

व्यवसायियों की इस बेरुखी के कारण निगम कार्यालय से निर्गत होने वाली अनुज्ञप्तियों की संख्या में भारी कमी दर्ज की गई है। नगर निगम प्रशासन का मानना है कि इससे न केवल नगर निगम को राजस्व की भारी क्षति हो रही है, बल्कि शहर में अवैध व्यवसाय के संचालन की संभावना भी काफी बढ़ गई है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर आयुक्त आशीष कुमार ने मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र के सभी छोटे-बड़े व्यवसायियों और प्रतिष्ठान संचालकों से कहा कि सभी व्यवसायी जल्द से जल्द निगम कार्यालय से अपने प्रतिष्ठानों का नया लाइसेंस निर्गत कराएं या पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण सुनिश्चित करें।

नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि जिन व्यवसायियों ने अब तक लाइसेंस नहीं लिया है या नवीनीकरण नहीं कराया है, वे सुओ मोटो रिट याचिका (सिविल) संख्या 09/2025 के अनुमोदन के उपरांत प्रक्रिया को तुरंत पूरा करें। व्यवसायियों को राहत देते हुए नगर आयुक्त ने बताया कि ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को बेहद आसान और सुगम बनाया गया है। इसके लिए व्यवसायियों को फोटो पहचान पत्र, किरायानामा या होल्डिंग टैक्स रसीद तथा दो पासपोर्ट साइज फोटो केवल 2 से 3 दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

नगर निगम प्रशासन ने बिना अनुज्ञप्ति के दुकान या कारोबार चलाने वालों के खिलाफ अब कड़ा रुख अपनाने का फैसला किया है। नगर आयुक्त ने चेतावनी दी है कि जो भी व्यवसायी बिना ट्रेड लाइसेंस के प्रतिष्ठान का संचालन करते पाए जाएंगे, उन्हें चिह्नित कर उनके प्रतिष्ठान और बैंक खातों को सील कर दिया जाएगा। साथ ही बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की सुसंगत धाराओं के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई या वित्तीय नुकसान के जिम्मेदार व्यवसायी स्वयं होंगे। इसलिए सभी व्यवसायी समय रहते अपने लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी कर लें।

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