Bettiah | रवि कुमार मिश्रा |
नरकटियागंज। पश्चिमी चम्पारण के नरकटियागंज में बाल श्रम उन्मूलन को लेकर श्रम अधीक्षक विजय कुमार ठाकुर के निर्देश पर धावा दल ने नरकटियागंज के शिवगंज चौक पर सघन जांच अभियान चलाया। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रूपेश कुमार के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में मेसर्स अजय बैरिंग एंड फाइन बेल्ट स्टोर से दो और मेसर्स नेशनल ट्रैक्टर एंड बाइक स्पेयर्स से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। मुक्त कराए गए तीनों बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर बाल गृह भेज दिया गया है। वहीं, दोषी दुकानदारों के खिलाफ शिकारपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। श्रम अधीक्षक ने बताया कि बाल श्रम कानून के तहत नियोजकों को दो साल की जेल और 50 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जिला बाल श्रमिक पुनर्वास कोष के लिए प्रति बाल श्रमिक 20 हजार रुपये की अतिरिक्त वसूली भी की जाएगी।कार्रवाई के दौरान धावा दल की टीम ने विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में सघन जांच की। इस दौरान सभी दुकानदारों व व्यवसायियों को कड़े निर्देश दिए गए और भविष्य में किसी भी बाल श्रमिक को काम पर न रखने के लिए एक शपथ पत्र भरवाया गया। श्रम अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि श्रमायुक्त बिहार के आदेश पर यह अभियान बेतिया शहर के साथ-साथ जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों में नियमित रूप से जारी रहेगा। इस कार्रवाई में सिकटा के एलईओ प्रदीप कुमार सिंह, गौनाहा के नीलम आकाश, मैनाटांड़ की संध्या आनंद, लौरिया की स्तुति कुमारी सहित प्रथम संस्था, चाइल्ड लाइन, प्रयास संस्था, ग्राम नियोजन केंद्र के प्रतिनिधि और शिकारपुर थाने की पुलिस टीम मुख्य रूप से शामिल थी।












