Patna| जितेंद्र कुमार सिन्हा |
अदालत का फैसला-
पटना स्थित निगरानी की विशेष अदालत ने पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता सुरेश प्रसाद सिंह और लेखा लिपिक शशिभूषण कुमार को रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराया।
अदालत ने दोनों आरोपितों को चौदह लाख रुपये की रिश्वत लेने के प्रकरण में चार-चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
सजा और जुर्माने का ब्योरा-
अदालत ने कार्यपालक अभियंता सुरेश प्रसाद सिंह पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
लेखा लिपिक शशिभूषण कुमार पर तीन लाख रुपये का आर्थिक दंड निर्धारित किया गया है।
रिश्वत का मामला-
दोनों अधिकारियों पर आरोप था कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कुल चौदह लाख रुपये की अवैध रकम रिश्वत के रूप में ली।
निगरानी की विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों को दोषी मानते हुए यह कठोर सजा सुनायी।
Patna | Two officials of the Road Construction Department, convicted in a bribery case, were sentenced to four years each by a special vigilance court.












