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Tuesday, October 14, 2025
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चरस तस्करी पर न्यायालय का फैसला : रक्सौल के दिलशाद को 10 वर्ष की जेल और एक लाख का जुर्माना

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Motihari | Raxaul| अनिल कुमार|

चरस तस्करी मामले में 10 साल का सश्रम कारावास व अर्थदंड-

मोतिहारी की एनडीपीएस कोर्ट प्रथम की विशेष न्यायाधीश रेशमा वर्मा ने एक चरस तस्कर को दोषी करार देते हुए दस वर्षों के सश्रम कारावास (Rigorous Imprisonment) की सज़ा सुनायी है। इसके साथ ही, अपराधी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड (fine) भी लगाया गया है।

यदि दोषी यह जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
सजा पाने वाले व्यक्ति की पहचान रक्सौल के गांधीनगर, वार्ड नंबर 9 निवासी दिलशाद खान (हकीक खान का पुत्र) के रूप में हुई है।

मामले का विवरण:

दो किलोग्राम चरस की बरामदगी
यह मामला रक्सौल (हरैया ओ.पी.) थाना कांड संख्या 365/2023 के तहत दर्ज किया गया था, जिसकी शिकायत 17वीं वाहिनी के प्रभारी रामप्रसाद मीणा ने दर्ज करायी थी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 2 अगस्त 2023 को बटालियन को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल से भारत में मादक पदार्थों की एक बड़ी खेप आने वाली है। इस सूचना के आधार पर, बटालियन ने लगभग 13:45 बजे (दोपहर 1 बजकर 45 मिनट) अपनी घेराबंदी कर दी।

इसी दौरान, भारतीय सीमा स्तंभ संख्या 3990/33 के पास से एक युवक काले रंग का बैग लेकर पैदल आ रहा था। जवानों को देखकर वह भागने लगा, जिस पर संदेह हुआ और जवानों ने उसे कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया। तलाशी लेने पर, उसके बैग से चार अलग-अलग पैकेटों में कुल दो किलोग्राम चरस बरामद हुई।

कानूनी प्रक्रिया और सज़ा का आधार-

यह मामला एनडीपीएस वाद संख्या 72/2023 के तहत न्यायालय में चला। विचारण के दौरान, विशेष लोक अभियोजक डॉ. शंभू शरण सिंह ने छह गवाहों को अदालत में पेश किया, जिनकी गवाही दर्ज की गयी।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायाधीश ने दिलशाद खान को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(बी)ii (सी) के तहत दोषी पाया और उपरोक्त सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि दोषी द्वारा कारागार में बिताई गई अवधि को उसकी कुल सजा की अवधि में समायोजित (adjusted) किया जाएगा।

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