spot_img
Monday, January 12, 2026
Homeबिहारमोतिहारीचरस तस्करी पर न्यायालय का फैसला : रक्सौल के दिलशाद को 10...

चरस तस्करी पर न्यायालय का फैसला : रक्सौल के दिलशाद को 10 वर्ष की जेल और एक लाख का जुर्माना

-

Motihari | Raxaul| अनिल कुमार|

चरस तस्करी मामले में 10 साल का सश्रम कारावास व अर्थदंड-

मोतिहारी की एनडीपीएस कोर्ट प्रथम की विशेष न्यायाधीश रेशमा वर्मा ने एक चरस तस्कर को दोषी करार देते हुए दस वर्षों के सश्रम कारावास (Rigorous Imprisonment) की सज़ा सुनायी है। इसके साथ ही, अपराधी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड (fine) भी लगाया गया है।

यदि दोषी यह जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
सजा पाने वाले व्यक्ति की पहचान रक्सौल के गांधीनगर, वार्ड नंबर 9 निवासी दिलशाद खान (हकीक खान का पुत्र) के रूप में हुई है।

मामले का विवरण:

दो किलोग्राम चरस की बरामदगी
यह मामला रक्सौल (हरैया ओ.पी.) थाना कांड संख्या 365/2023 के तहत दर्ज किया गया था, जिसकी शिकायत 17वीं वाहिनी के प्रभारी रामप्रसाद मीणा ने दर्ज करायी थी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 2 अगस्त 2023 को बटालियन को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल से भारत में मादक पदार्थों की एक बड़ी खेप आने वाली है। इस सूचना के आधार पर, बटालियन ने लगभग 13:45 बजे (दोपहर 1 बजकर 45 मिनट) अपनी घेराबंदी कर दी।

इसी दौरान, भारतीय सीमा स्तंभ संख्या 3990/33 के पास से एक युवक काले रंग का बैग लेकर पैदल आ रहा था। जवानों को देखकर वह भागने लगा, जिस पर संदेह हुआ और जवानों ने उसे कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया। तलाशी लेने पर, उसके बैग से चार अलग-अलग पैकेटों में कुल दो किलोग्राम चरस बरामद हुई।

कानूनी प्रक्रिया और सज़ा का आधार-

यह मामला एनडीपीएस वाद संख्या 72/2023 के तहत न्यायालय में चला। विचारण के दौरान, विशेष लोक अभियोजक डॉ. शंभू शरण सिंह ने छह गवाहों को अदालत में पेश किया, जिनकी गवाही दर्ज की गयी।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायाधीश ने दिलशाद खान को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(बी)ii (सी) के तहत दोषी पाया और उपरोक्त सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि दोषी द्वारा कारागार में बिताई गई अवधि को उसकी कुल सजा की अवधि में समायोजित (adjusted) किया जाएगा।

Motihari | Raxaul| Court Verdict in Hashish Smuggling Case: Raxaul’s Dilshad Gets 10 Years in Jail and a One Lakh Fine

Motihari, Raxaul Indo-Nepal Border, Court Verdict, in Hashish Smuggling Case, Raxaul’s Dilshad, Gets 10 Years in Jail, and a One Lakh Fine, 10 साल सश्रम कारावास, ₹1 लाख अर्थदंड, चरस, NDPS Act,

Motihari Raxaul Court Verdict in Hashish Smuggling Case Dilshad Gets 10 Years Jail and Fine

Related articles

Video thumbnail
दरभंगा : महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह की पत्नी महारानी कम सुंदरी का हुआ स्वर्गवास, 12 January 2026
01:27
Video thumbnail
Raxaul | मो कलिम के तनिष्क सहित दो प्रतिष्ठानों व निवास पर IT की Raid, 10 January 2026
01:13
Video thumbnail
5 January 2026
00:20
Video thumbnail
रक्सौल रेलवे परिसर में ठंड से बचाव के लिए अस्थायी आश्रय स्थल का हुआ शुभारंभ, 3 January 2026
02:46
Video thumbnail
रक्सौल | रेलवे परिसर में अस्थायी आश्रय स्थल का हुआ शुभारंभ, 3 January 2026
00:47
Video thumbnail
शगुन साड़ी शोरूम’ बना रक्सौल की पहली पसंद 30 December 2025
01:22
Video thumbnail
रक्सौल | बेहतर परिधानों की तलाश में ‘शगुन साड़ी शोरूम’ बना लोगों की पहली पसंद30 December 2025
01:32
Video thumbnail
83 किलोग्राम गांजा के साथ पिकअप वाहन जब्त, एक युवक हिरासत में, 28December 2025
00:57
Video thumbnail
भारत-नेपाल सीमा पर अंतरराष्ट्रीय मिलावटी तेल तस्करी सिंडिकेट का भंडाफोड़, 5 गिरफ़्तार 27 December
02:04
Video thumbnail
25December 2025
01:09

Bihar

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
spot_img

Latest posts