spot_img
Monday, July 13, 2026
Homeबिहारमोतिहारीचरस तस्करी पर न्यायालय का फैसला : रक्सौल के दिलशाद को 10...

चरस तस्करी पर न्यायालय का फैसला : रक्सौल के दिलशाद को 10 वर्ष की जेल और एक लाख का जुर्माना

-

Motihari | Raxaul| अनिल कुमार|

चरस तस्करी मामले में 10 साल का सश्रम कारावास व अर्थदंड-

मोतिहारी की एनडीपीएस कोर्ट प्रथम की विशेष न्यायाधीश रेशमा वर्मा ने एक चरस तस्कर को दोषी करार देते हुए दस वर्षों के सश्रम कारावास (Rigorous Imprisonment) की सज़ा सुनायी है। इसके साथ ही, अपराधी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड (fine) भी लगाया गया है।

यदि दोषी यह जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
सजा पाने वाले व्यक्ति की पहचान रक्सौल के गांधीनगर, वार्ड नंबर 9 निवासी दिलशाद खान (हकीक खान का पुत्र) के रूप में हुई है।

मामले का विवरण:

दो किलोग्राम चरस की बरामदगी
यह मामला रक्सौल (हरैया ओ.पी.) थाना कांड संख्या 365/2023 के तहत दर्ज किया गया था, जिसकी शिकायत 17वीं वाहिनी के प्रभारी रामप्रसाद मीणा ने दर्ज करायी थी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 2 अगस्त 2023 को बटालियन को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल से भारत में मादक पदार्थों की एक बड़ी खेप आने वाली है। इस सूचना के आधार पर, बटालियन ने लगभग 13:45 बजे (दोपहर 1 बजकर 45 मिनट) अपनी घेराबंदी कर दी।

इसी दौरान, भारतीय सीमा स्तंभ संख्या 3990/33 के पास से एक युवक काले रंग का बैग लेकर पैदल आ रहा था। जवानों को देखकर वह भागने लगा, जिस पर संदेह हुआ और जवानों ने उसे कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया। तलाशी लेने पर, उसके बैग से चार अलग-अलग पैकेटों में कुल दो किलोग्राम चरस बरामद हुई।

कानूनी प्रक्रिया और सज़ा का आधार-

यह मामला एनडीपीएस वाद संख्या 72/2023 के तहत न्यायालय में चला। विचारण के दौरान, विशेष लोक अभियोजक डॉ. शंभू शरण सिंह ने छह गवाहों को अदालत में पेश किया, जिनकी गवाही दर्ज की गयी।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायाधीश ने दिलशाद खान को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(बी)ii (सी) के तहत दोषी पाया और उपरोक्त सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि दोषी द्वारा कारागार में बिताई गई अवधि को उसकी कुल सजा की अवधि में समायोजित (adjusted) किया जाएगा।

Motihari | Raxaul| Court Verdict in Hashish Smuggling Case: Raxaul’s Dilshad Gets 10 Years in Jail and a One Lakh Fine

Motihari, Raxaul Indo-Nepal Border, Court Verdict, in Hashish Smuggling Case, Raxaul’s Dilshad, Gets 10 Years in Jail, and a One Lakh Fine, 10 साल सश्रम कारावास, ₹1 लाख अर्थदंड, चरस, NDPS Act,

Motihari Raxaul Court Verdict in Hashish Smuggling Case Dilshad Gets 10 Years Jail and Fine

Related articles

Video thumbnail
9 July 2026
00:19
Video thumbnail
6 July 2026
04:02
Video thumbnail
पटना सिटी : BPSC में सफल निभा कुमारी बनीं SDM , विधायक ने किया सम्मानित, 6 July 2026
01:45
Video thumbnail
हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव पर रक्सौल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भव्य पथ संचलन, 5 July 2026
00:22
Video thumbnail
बेतिया : मझौलिया में 1.24 क्विंटल गांजा के साथ बोलेरो ज़ब्त, दो तस्कर गिरफ्तार, 4 July 2026
00:39
Video thumbnail
22 June 2026
00:33
Video thumbnail
रक्सौल : सुरक्षा जॉंच को सोना-चांदी दुकानों का एसडीपीओ और थानाध्यक्ष ने किया निरीक्षण, 19 June 2026
00:58
Video thumbnail
बेतिया में सगे भाई ने मां के साथ मिलकर की भाई की हत्या, शव जलाया, दोनों गिरफ्तार, 14 June 2026
00:12
Video thumbnail
मोतिहारी। NDA सरकार, 12 साल विश्वास के, मीडिया संवाद में सांसद रधामोहन सिंह, 13 June 2026
02:19
Video thumbnail
PM Modi लगातार 12 वर्षों तक जनता द्वारा चुने गये पहले प्रधानमंत्री, PBSHABD
00:45

Bihar

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
spot_img

Latest posts