नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म ओला को उपभोक्ता सेवाओं में सुधार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। सीसीपीए ने ओला को निर्देशित किया है कि वह उपभोक्ताओं के लिए रिफंड प्राप्त करने का एक ऐसा तंत्र विकसित करे, जिससे वे रिफंड का अपना पसंदीदा तरीका चुन सकें। उपभोक्ता या तो सीधे अपने बैंक खाते में रिफंड प्राप्त कर सकते हैं या फिर कूपन के माध्यम से।
इसके अलावा, ओला को यह भी कहा गया है कि वह अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुक की गई सभी ऑटो राइड्स के लिए उपभोक्ताओं को बिल, रसीद, या चालान प्रदान करे। यह कदम उपभोक्ता सेवाओं में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा, जिससे ग्राहकों के हितों की बेहतर सुरक्षा हो सकेगी।
सीसीपीए के इस निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ओला जैसे प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण प्रक्रिया को और सरल बनाएं और उपभोक्ताओं को उनके पैसे वापस पाने के विकल्प प्रदान करें। इससे ग्राहकों के लिए सेवाओं पर विश्वास और संतोष बढ़ने की उम्मीद है।
ओला को ANI Technologies Pvt. Ltd. संचालित करती है। भारत में ओला की शुरुआत वर्ष 2010 में हुई थी। इसे भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी ने मिलकर बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थापित किया था। ओला एक राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म है, जो कैब, ऑटो और बाइक जैसे परिवहन साधनों की बुकिंग के लिए ऑनलाइन सेवा प्रदान करता है। कंपनी ने भारत के परिवहन क्षेत्र में एक बदलाव लाया। जिससे लोग आसानी से अपने स्मार्टफोन के माध्यम से यात्रा बुक कर सकते हैं।