पटना। जितेन्द्र कुमार सिन्हा।
विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चल रहे विवाद के बीच, चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब मतदाता बिना किसी दस्तावेज़ के भी अपना गणना प्रमाण पत्र (गणना फॉर्म) जमा कर सकते हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव: मतदाताओं को मिली बड़ी राहत, अब बिना कागजात भी जमा होगा गणना प्रमाण पत्र
1. मुख्य बात:
- चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि मतदाता अब बिना दस्तावेज़ों के भी अपना गणना प्रमाण पत्र (गणना फॉर्म) जमा कर सकते हैं।
2. मुख्य निर्वाचक अधिकारी का बयान:
- मुख्य निर्वाचक अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया है कि जिन मतदाताओं के पास दस्तावेज़ नहीं हैं, वे फिलहाल केवल गणना फॉर्म भरकर अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास जमा कर सकते हैं।
3. दस्तावेज़ धारक मतदाताओं के लिए निर्देश:
- जिन मतदाताओं के पास दस्तावेज़ हैं, उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा बताए गए ग्यारह दस्तावेज़ों में से कोई एक BLO के पास जमा करना होगा।
4. जमा करने के तरीके:
- मतदाता ऑफलाइन (बीएलओ के पास जाकर) के अलावा ऑनलाइन भी अपना गणना फॉर्म जमा कर सकते हैं।
5. किनको दस्तावेज़ जमा नहीं करने होंगे:
- चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के नाम वर्ष 2003 के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद जारी मतदाता सूची में शामिल हैं, उन्हें कोई दस्तावेज़ जमा नहीं करना है।
6. अंतिम तिथि:
- मतदाता 26 जुलाई तक ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से गणना फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं।
यह जानकारी मतदाताओं को विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने या सही कराने में मदद करेगी, खासकर उन लोगों को जिनके पास आवश्यक दस्तावेज़ नहीं हैं।
Patna | Voter List Revision – Big Relief for Voters: Counting Certificate Can Now Be Submitted Without Documents.