अनिल कुमार|
मोतिहारी | रक्सौल| नेपाल सीमा से सटे रक्सौल में रामनवमी के अवसर पर निकाले गए शोभा यात्रा के दौरान दिए गए कथित भड़काऊ भाषण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रशासन ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। आचार संहिता के उल्लंघन और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के प्रयास के खिलाफ पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की है।
पूर्वी चंपारण के पुलिस अधीक्षक (एसपी) स्वर्ण प्रभात ने मंगलवार को प्रेस नोट जारी कर बताया कि शोभा यात्रा के दौरान रथ पर सवार एक व्यक्ति विशेष समुदाय के खिलाफ उत्तेजक व आपत्तिजनक नारे लगवा रहा था। इससे विधि व्यवस्था बाधित होने की आशंका बनी। 6 अप्रैल की शाम 7 बजे ड्यूटी पर तैनात पुलिस को सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली कि फेसबुक पर एक भड़काऊ वीडियो पोस्ट किया गया है।
वीडियो संतोष कुमार नामक व्यक्ति द्वारा फेसबुक आईडी से अपलोड किया गया था, जो पेशे से स्टूडियो संचालक है। वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की पहचान दिग्विजय सिंह (पिता: सुदामा सिंह), निवासी मिश्रा कॉलोनी, वार्ड संख्या 5, थाना हरैया के रूप में की गई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ रक्सौल थाना में प्राथमिक संख्या 342/25, दिनांक 5 अप्रैल 2025 को धारा 126 बी.एन.एस. के तहत नोटिस तामील किया गया है।
इसके अलावा संतोष कुमार के खिलाफ थाना कांड संख्या 148/25 के तहत बी.एन.एस. की धारा 196/299/302/3(5) और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपित फरार हैं और उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।