Bettiah | PRD, West Champaran |
लंबित मामलों के शीघ्र व सौहार्दपूर्ण निपटारे का श्रेष्ठ अवसर–
बेतिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा 13 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को लंबित मामलों के त्वरित और आपसी सहमति से समाधान का अवसर प्रदान करना है, ताकि न्याय की प्रक्रिया और अधिक सुलभ एवं सहज बन सके।
कौन-कौन से मामलों का होगा निपटारा-
राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के सुलह योग्य मामलों की सुनवाई की जाएगी। इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित शामिल हैं—
- लघु आपराधिक प्रकरण
- धारा 138 एन.आई. एक्ट (चेक अनादर) से संबंधित मामले
- विद्युत बिल विवाद
- मोटर वाहन दुर्घटना दावे
- माप-तौल से जुड़े विवाद
- श्रम कानून अंतर्गत विवाद
- बैंक ऋण वसूली संबंधी प्रकरण
- नीलाम पत्रवाद और अन्य सुलह योग्य वाद
सभी मामलों का समाधान दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा।
लोक अदालत के विशेष लाभ-
लोक अदालत के माध्यम से आम नागरिकों को कई सुविधाएँ प्राप्त होती हैं—
- किसी भी नए मामले पर कोर्ट फीस नहीं देनी होती, और पहले से दी गई फीस निपटारे के बाद वापस कर दी जाती है।
- विवादों का निपटारा सरल, त्वरित और बिना किसी जटिल प्रक्रिया के होता है।
- लोक अदालत के निर्णय अंतिम माने जाते हैं और उनके विरुद्ध अपील की आवश्यकता नहीं होती।
- इसका आयोजन बेतिया सिविल कोर्ट और जिले के अनुमंडल स्तरीय कोर्ट, बगहा में किया जाएगा।
मामले प्रस्तुत करने की प्रक्रिया-
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम नागरिकों से आग्रह किया है कि वे अपने लंबित मामलों को समझौते के माध्यम से समाप्त करने के लिए इस विशेष अवसर का लाभ उठाएँ।
इच्छुक वादकारी 12 दिसंबर 2025 तक किसी भी कार्य दिवस में अपने संबंधित न्यायालय में आवेदन देकर अपने मामलों को लोक अदालत में प्रस्तुत कर सकते हैं। छंटनी के बाद पात्र मामलों का निपटारा 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा।
सुगम और त्वरित न्याय की दिशा में पहल-
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार, लोक अदालत ऐसी व्यवस्था है जो आम लोगों को सस्ता, सरल और शीघ्र न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इससे न केवल समय और धन की बचत होती है बल्कि समाज में सौहार्द और आपसी संबंधों की मजबूती भी बनी रहती है।
Bettiah | The best opportunity for the quick and harmonious resolution of pending cases at the National Lok Adalat on December 13.












