पुट्टू मिश्रा हत्याकांड के आरोपितों को 15 से 19 मई तक पुलिस रिमांड पर रखने का आदेश
एसीजेएम आलोक कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने मेडिकल जांच और विधिक नियमों के पालन की दी हिदायत
अभियुक्त राजू खान, लारेब खान और समीर खान ने पूर्व में कोर्ट में किया था सरेंडर।
देश वाणी। नवल ठाकुर।
बगहा। रामनगर थाना क्षेत्र के चर्चित पुट्टू मिश्रा हत्याकांड में पुलिस की जांच को गति देने के लिए अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले के नामजद अभियुक्त राजू खान, लारेब खान और समीर खान को कोर्ट ने पांच दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। यह रिमांड अवधि 15 मई से 19 मई तक प्रभावी रहेगी।
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी डॉ. अनीश कुमार ने बताया कि रामनगर थाना कांड संख्या 290/26 की सुनवाई के दौरान अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी आलोक कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि रिमांड पर लेने से पहले तीनों अभियुक्तों की मेडिकल जांच अनिवार्य रूप से कराई जाएगी। साथ ही, पूछताछ की पूरी प्रक्रिया के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।
अदालत ने अभियुक्तों के कानूनी अधिकारों का ध्यान रखते हुए रिमांड अवधि में उन्हें अपने वकील से मिलने की अनुमति भी प्रदान की है। गौरतलब है कि इस चर्चित हत्याकांड के इन तीनों मुख्य आरोपितों ने पहले कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में थे। अब पुलिस रिमांड के दौरान उनसे हत्या की साजिश, घटना में प्रयुक्त संसाधनों और इस मामले से जुड़े अन्य संभावित अपराधियों के बारे में गहन पूछताछ करेगी। पुलिस को उम्मीद है कि इस पांच दिवसीय रिमांड से हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में महत्वपूर्ण साक्ष्य हाथ लगेंगे।
Bettiah | Bagaha |Ramnagar| Court grants permission for five days’ police remand of three accused in the famous Puttu Mishra murder case.












