आयकर दरों में बदलाव की अटकलों पर विराम: आयकर विभाग ने दिया स्पष्टीकरण
आयकर विभाग ने आयकर विधेयक 2025 के तहत कर दरों में किसी भी बदलाव की संभावना से इनकार किया है। विभाग ने प्रस्तावित आयकर विधेयक 2025 पर एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि इसका उद्देश्य केवल भाषा को सरल बनाना और अनावश्यक या पुराने प्रावधानों को हटाना है, और इसमें कर दरों में किसी भी बदलाव का प्रस्ताव नहीं है।
यह स्पष्टीकरण कई मीडिया रिपोर्टों के बाद आया है, जिनमें दावा किया गया था कि नया विधेयक कुछ श्रेणियों के करदाताओं के लिए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) कर दरों में बदलाव करेगा।
अपने स्पष्टीकरण में, आयकर विभाग ने कहा कि नया कानून मौजूदा कर संरचना में कोई बदलाव किए बिना, कानून को समझना आसान बनाने और मौजूदा प्रावधानों को सुव्यवस्थित करने पर केंद्रित है।
नया आयकर विधेयक इस साल फरवरी में बजट सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था। उसके बाद, इसे लोकसभा की एक प्रवर समिति को भेजा गया था, जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस विधेयक का लक्ष्य वर्तमान आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेना है, जिसका मुख्य उद्देश्य कर कानूनों को सरल, अधिक आधुनिक और प्रौद्योगिकी-अनुकूल बनाना है।
Simplification is the Sole Aim of Income Tax Bill 2025, No Change in Rates