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रक्सौल चरस तस्करी मामले में एक युवक को पंद्रह वर्षों का कोर्ट ने सुनाया सश्रम कारावास

देशवाणी। आशा कुमारी 
मोतिहारी।   
एनडीपीएस न्यायालय-2 के विशेष न्यायाधीश बृजेश कुमार ने चरस तस्करी मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को पंद्रह वर्षों का सश्रम कारावास एवं दो लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा रक्सौल थाना के गम्हरिया निवासी जनार्दन ठाकुर के पुत्र गुड्डू ठाकुर को हुई। मामले में रक्सौल थाना कांड संख्या 303/2024 दर्ज हुई थी। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि 27 अगस्त 2024 को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रक्सौल पावर हाउस के पास वाहन जांच के दौरान संदेह पर एक बाइक की जांच की गई तो बाइक की डिक्की में रखे 32.520 किलो ग्राम चरस बरामद किया गया। एनडीपीएस वाद संख्या 15/2025 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर गवाही कराई। दारोगा एकता सागर ने ससमय कोर्ट मे दोषी के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद एनडीपीएस के दो धाराओं में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए।
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