Bihar’s today’s Big Breaking news by हृदयानंद सिंह यादव।
पश्चिम चंपारण (बेतिया), 23 जनवरी।
जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) रजनीकांत प्रवीण को बिहार के माननीय गवर्नर के आदेश से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध संबंध में आज एक चिट्ठी भी जारी की गयी है।

आवास और अन्य ठिकानों पर विशेष निगरानी इकाई, पटना द्वारा छापेमारी के बाद प्रशासन ने गंभीर कदम उठाए हैं। प्रारंभिक जांच में 2 करोड़ रुपये से अधिक नकद और अचल संपत्ति ज़ब्त हुई है। यह मामला आय से अधिक संपत्ति, गंभीर भ्रष्टाचार और कदाचार से जुड़ा है। खबर प्रकाशित होने तक रेड जारी है।
बिहार के माननीय राज्यपाल के आदेश से पत्र जारी-
बिहार माननीय राज्यपाल के आदेश से आज ही एक पत्र जारी किया गया है। जिसमें लिखा गया है-
23.01.2025 को विशेष निगरानी इकाई, पटना द्वारा श्री रजनीकान्त प्रवीण, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) के आवास एवं अन्य स्थानों पर छापेमारी की गयी है। प्रारंभिक सूचना अनुसार लगभग 02 करोड़ से अधिक नगद राशि एवं अचल सम्पत्ति प्राप्त होने की सूचना है एवं अद्यतन छापेमारी जारी है। यह आय से अधिक सम्पति, गंभीर भ्रष्टाचार एवं घोर कदाचार का मामला है। उक्त आरोपों के लिए श्री प्रवीण को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पूर्णियाँ प्रमंडल स्थित क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक कार्यालय को निर्धारित किया गया है। साथ ही, इस अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता अनुमन्य रहेगा, जिसका भुगतान उनके मुख्यालय से होगा।
सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि उनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।
इस कार्रवाई पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
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बिहार सरकार का नोटिफिकेशन-
संचिका सं0-03/आ०1-122/2024..
पटना, दिनांक.. ../ प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 23.01.2025 को विशेष निगरानी इकाई, पटना द्वारा श्री रजनीकान्त प्रवीण, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) के आवास एवं अन्य स्थानों पर छापेमारी की गयी है। प्रारंभिक सूचना अनुसार लगभग 02 करोड़ से अधिक नगद राशि एवं अचल सम्पत्ति प्राप्त होने की सूचना है एवं अद्यतन छापेमारी जारी है। यह आय से अधिक सम्पति, गंभीर भ्रष्टाचार एवं घोर कदाचार का मामला है। उक्त आरोपों के लिए श्री प्रवीण को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
- निलंबन अवधि के दौरान इनका मुख्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ निर्धारित किया जाता है।
- निलंबन अवधि में इन्हें अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा जिसका भुगतान इनके निर्धारित मुख्यालय से किया जायेगा।
- उक्त के संबंध में सरकार ने संकल्प लिया है कि श्री प्रवीण के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही अलग से प्रारंभ की जाएगी।
- उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/- (सुबोध कुमार चौधरी) निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
ज्ञापांक-03/आ-01-122/2024-62
पटना, दिनांक 23/01/2025 प्रतिलिपी :- महालेखाकार, बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी (वै०दा०नि० कोषांग) वित्त विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, बिहार पटना/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव / सभी निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर / क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) प० चंपारण/कोषागार पदाधिकारी, प० चंपारण/पूर्णियाँ / श्री रजनीकान्त प्रवीण, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) एवं प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।