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कोविड-19 टीके से दुष्प्रभाव की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता से  क्या पूछा

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नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड-19 वैक्सीन से जुड़े दुष्प्रभावों की याचिका खारिज की। जिसमें आरोप लगाया गया था कि टीके कुप्रभाव से ब्लड के थक्के जम रहे हैं। हर्ट अटैक हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता से पूछा- आपने टीका लिया था? आप पर क्या साइड इफेक्ट हुआ?

सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को यह कहते हुए खारिज की कि ऐसी शिकायत सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए दायर की गयी है।

सर्वोच्च न्यायालय ने आज कोविड-19 वैक्सीन के कारण रक्त के थक्के जमने जैसे दुष्प्रभावों का आरोप लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। 

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यह जनहित याचिका मात्र सनसनी फैलाने के उद्देश्य से दायर की गई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आपने टीका लिया था। याचिकाकर्ता का जवाब था- हां। आप पर साइट इफेक्ट हुआ? जवाब था- नहीं।

 सिंधी भाषा के चैनल की याचिका भी खारिज

इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने एक गैर सरकारी संगठन द्वारा केंद्र को दूरदर्शन पर 24 घंटे का सिंधी भाषा का चैनल शुरू करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी एनजीओ सिंधी संगत की इस याचिका को खारिज किया था। अदालत ने कहा कि भाषा को संरक्षित करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं।

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