पटना। बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) विनय कुमार ने कहा है कि अनफिट पुलिसकर्मियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जांच के बाद जो पुलिसकर्मी कर्तव्य निर्वहन में सक्षम नहीं पाए जाएंगे, उन्हें रिटायरमेंट देकर पेंशन प्रदान की जाएगी।
डीजीपी ने सभी जिलों के एसएसपी, एसपी और रेल पुलिस इकाइयों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 50 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची तैयार करें जो ड्यूटी के लिए फिट नहीं हैं।
इस प्रक्रिया में सिपाही से लेकर डीएसपी रैंक तक के अधिकारी शामिल होंगे। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे और काम के लायक नहीं रह गए पुलिसकर्मियों को 31 मार्च तक सेवानिवृत्त किया जा सकता है।
बिहार के किशनगंज में कार्रवाई शुरू-
इसके तहत किशनगंज में भी कार्रवाई तेज कर दी गई है और एसपी ने अनफिट पुलिसकर्मियों की सूची बनाने का निर्देश दिया है।
इसके अलावा, डीजीपी ने यह भी कहा कि कई लोग गाड़ियों पर ‘पुलिस’ या ‘प्रेस’ लिखवाकर अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं, जिसमें ड्रग्स और शराब की तस्करी भी शामिल है। ऐसे वाहनों की अब सघन जांच की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
डीजीपी ने स्पष्ट किया कि इस कदम का उद्देश्य पुलिस बल की कार्यक्षमता में सुधार करना और राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत करना है। अब केवल फिट और कर्मठ पुलिसकर्मियों को ही सेवा में बनाए रखा जाएगा।
Unfit Police Personnel to be Compulsorily Retired, Says DGP of Biar Vinay Kumar
DGP Won’t Tolerate Old-Style, Potbellied, and Unfit Cops from Constable to DSP; Compulsory Retirement Awaits
The DGP has directed all district SSPs, SPs, and rail police unit officers to prepare a list of police personnel over the age of 50 who are unfit for duty.
बिहार में अनफिट पुलिसकर्मियों की समयपूर्व सेवानिवृत्ति पर मचा हड़कंप
पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिलों में शुरू हुई कार्रवाई, एसोसिएशन ने जताया विरोध
बिहार में शारीरिक रूप से अनफिट पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों को समय से पहले सेवानिवृत्त करने के आदेश के बाद पुलिस विभाग में हलचल मच गई है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत किशनगंज में भी कार्रवाई तेज कर दी गई है और एसपी ने अनफिट पुलिसकर्मियों की सूची बनाने का निर्देश दिया है।
बिहार पुलिस मैनुअल 1978 के नियम 809 के तहत, यदि कोई पुलिस अधिकारी या जवान स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवानिवृत्त किया जा सकता है। एसपी सागर कुमार ने बताया कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला होगा। अनफिट पुलिसकर्मियों की सूची मुख्यालय को भेजी जाएगी।
इधर, बिहार पुलिस एसोसिएशन ने इस फैसले का विरोध करने का ऐलान किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने कहा कि वे इस आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग को लेकर वरीय अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। उनका कहना है कि जो पुलिसकर्मी फील्ड वर्क करने में सक्षम नहीं हैं, उनसे ऑफिस का काम लिया जाना चाहिए, न कि उन्हें जबरन सेवानिवृत्त किया जाए।