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Thursday, July 10, 2025
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अब बिहार के हर थाने और कोर्ट में होंगे कोर्ट प्रभारी और कोर्ट नायब – समन, वारंट व कुर्की मामले में होगी तेजी

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पटना से जितेन्द्र कुमार सिन्हा की रिपोर्ट।


पुलिस से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाने की योजना

बिहार सरकार ने प्रदेश के सभी न्यायालयों और थानों में कोर्ट प्रभारी और कोर्ट नायब की नियुक्ति करने का फैसला किया है। यह कदम अपराध अन्वेषण ब्यूरो (CID) के एडीजी पारस नाथ के निर्देश पर उठाया गया है।

अपराध अनुसन्धान विभाग, बिहार, पुलिस महानिरीक्षक दलजीत सिंह ने पटना में मीडिया को दी।


समन, वारंट, कुर्की जैसे कार्य होंगे समय पर

एडीजी पारस नाथ ने बताया कि कोर्ट से जुड़े समन, वारंट, कुर्की जैसे मामलों को समय पर निष्पादित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। कोर्ट प्रभारी और नायब इन मामलों की निगरानी करेंगे और तय समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।


पटना में हो चुका है सफल प्रयोग

उन्होंने बताया कि मार्च महीने से पटना में इस व्यवस्था को प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था, और इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। अब इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।


किसे बनाया जाएगा कोर्ट प्रभारी और नायब?

  • कोर्ट प्रभारी: इंस्पेक्टर या सब-इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी होंगे।
  • कोर्ट नायब: सिपाही रैंक के पुलिसकर्मी बनाए जाएंगे।

उद्देश्य क्या है?

इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है कि पुलिस से जुड़े केसों की सुनवाई जल्दी हो, जिससे अपराधियों को जल्द सजा मिल सके और न्याय प्रक्रिया में तेजी आए।


यह फैसला न्याय व्यवस्था को मजबूत करने और थानों में कोर्ट से जुड़ी प्रक्रिया को व्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Patna | Court In-Charge and Assistant to Be Appointed in All Police Stations and Courts of Bihar – Action on Warrants and Summons to Speed Up.

Caption- पटना में मीडिया को जानकारी देते अपराध अनुसन्धान विभाग, बिहार, पुलिस महानिरीक्षक दलजीत सिंह।

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