SHABD, RAIPUR, August 14,
छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब सभी प्रकार के रियल एस्टेट विज्ञापनों में रेरा पंजीकरण नंबर और रेरा वेबसाइट का पता स्पष्ट रूप से दिखाना अनिवार्य होगा।
साथ ही, प्रत्येक विज्ञापन में रेरा द्वारा जारी किया गया क्यूआर कोड भी सम्मिलित करना आवश्यक है, जिसे स्कैन करके खरीदार परियोजना की विस्तृत जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेगा। इन आदेशों का पालन ना करने पर प्रमोटर्स एवं एजेंट्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नये नियमों की प्रमुख बातें
प्रकाशन अनिवार्यता
- सभी प्रकार के रियल एस्टेट विज्ञापनों (प्रिंट, डिजिटल, ब्रोशर, पोस्टर, होर्डिंग, पंपलेट आदि) में रेरा पंजीकरण नंबर और रेरा वेबसाइट का पता स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना अनिवार्य होगा।
- फॉन्ट का प्रकार और आकार उन्हीं विवरणों के बराबर होना चाहिए, जिससे उपभोक्ता जानकारी स्पष्ट रूप से पढ़ सके।
क्यूआर कोड का समावेश
- प्रत्येक विज्ञापन में रेरा द्वारा जारी किया गया यूनिक क्यूआर कोड सम्मिलित करना आवश्यक किया गया है।
- इस क्यूआर कोड को स्कैन कर खरीदार सीधे संबंधित परियोजना की विस्तृत जानकारी रेरा की आधिकारिक वेबसाइट पर देख पाएगा।
नियमों का उल्लंघन
- यदि प्रमोटर्स या एजेंट्स द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किया जाता, तो रेरा द्वारा उन पर नियमानुसार सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- सभी प्रमोटर्स, एजेंट्स, विज्ञापन एजेंसियों से अपील की गई है कि वे उपभोक्ता अधिकारों और पारदर्शिता के लिए इन दिशा-निर्देशों का पालन जरूर करें[1][2]।
आदेश का उद्देश्य
- उपभोक्ता को सुरक्षित एवं पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराना।
- खरीदार को विज्ञापन के माध्यम से परियोजना की ऑनलाइन और वास्तविक स्थिति पता चल सके।
- अवैध/अपंजीकृत परियोजनाओं से सुरक्षा।
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ रेरा का यह निर्णय रियल एस्टेट व्यापार में पारदर्शिता के साथ-साथ उपभोक्ता स्वायत्तता, जागरूकता और अधिकारों की रक्षा करता है। इससे खरीदार बिना किसी भ्रम के सुरक्षित निवेश निर्णय ले सकेंगे।
रेरा के नए निर्देश: विज्ञापन में पंजीकरण नंबर और क्यूआर कोड अनिवार्य”
New RERA Directives: Registration Number and QR Code Mandatory in Advertisements