SHABD,Delhi AIR, August 11,
ध्वनिमत से कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2025 और आयकर (संख्या 2) विधेयक, 2025 को मिली मंजूरी-
नई दिल्ली, 11 अगस्त (SHABD,एआईआर) — लोकसभा ने आज कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2025 और आयकर (संख्या 2) विधेयक, 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बीच ये दोनों विधेयक सदन में पेश किए।
दोनों विधेयकों का उद्देश्य और दायरा
आयकर (संख्या 2) विधेयक, 2025 का लक्ष्य आयकर संबंधी कानून को सरल, स्पष्ट और अद्यतन बनाना है।
वहीं, कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2025 के जरिए आयकर अधिनियम, 1961 तथा वित्त अधिनियम, 2025 में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे।
पिछले दशक में कर सुधारों की पृष्ठभूमि
वर्ष 2014 से सरकार ने कर प्रणाली में कई बड़े सुधार लागू किए हैं —
इन सुधारों से कर प्रशासन को अधिक पारदर्शी, कुशल और करदाताओं के अनुकूल बनाया गया है।
- कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती
- व्यक्तिगत आयकर में संशोधन
- पूंजीगत लाभ कराधान में सुधार
- ट्रस्ट प्रावधानों का एकीकरण
सरलीकरण प्रक्रिया और संसदीय प्रक्रिया
सरकार ने रिकॉर्ड छह महीने में आयकर कानून को सरल बनाने की प्रक्रिया पूरी की और 13 फरवरी 2025 को संसद में सरलीकृत आयकर विधेयक, 2025 पेश किया।
विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा गया, जिसने 21 जुलाई को अपनी रिपोर्ट दी।
सरकार ने समिति की लगभग सभी सिफारिशें स्वीकार कर लीं।
आयकर विधेयक, 2025 की प्रमुख विशेषताएं
- धारा 80एम के तहत कटौती का प्रावधान
- क्लॉज 93 में परिवार के लिए कम्यूटेड पेंशन और ग्रेच्युटी पर छूट
- MAT और AMT को धारा 206 में अलग-अलग उप-धाराओं में विभाजित किया गया
- AMT केवल उन्हीं गैर-कॉर्पोरेट इकाइयों पर लागू जो कटौती का दावा करती हैं
- LLP जिनके पास केवल पूंजीगत लाभ आय है और जिन्होंने कटौती का दावा नहीं किया, वे AMT से मुक्त
- क्लॉज 187 के तहत 50 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्तियों वाले पेशेवरों के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य
- रिफंड दावे करने के लिए लचीलापन, भले ही समय पर रिटर्न दाखिल न हुआ हो (क्लॉज 263(1)(ix) हटाया गया)
इस विधायी कार्रवाई को सरकार ने कराधान व्यवस्था को सरल, आधुनिक और डिजिटल अर्थव्यवस्था के अनुकूल बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम बताया है।
Lok Sabha Passes Taxation Laws (Amendment) Bill, 2025 and Income Tax (No. 2) Bill, 2025