पश्चिम चम्पारण के 13 केंद्रों पर 7,104 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
बेतिया : बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (बीपीएसएससी) की ओर से आयोजित मद्य निषेध अवर निरीक्षक (एसआई) भर्ती परीक्षा रविवार को जिले के 13 परीक्षा केंद्रों पर एक पाली में संपन्न होगी। परीक्षा में पश्चिम चम्पारण जिले में कुल 7,104 अभ्यर्थी शामिल होंगे। अभ्यर्थियों की सुविधा एवं सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने बेतिया–सिवान परीक्षा विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। सरकार और रेल प्रशासन के समन्वित प्रयास से संचालित इस विशेष ट्रेन से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
पूर्व मध्य रेलवे एवं समस्तीपुर रेल मंडल के अधिकारियों के अनुसार परीक्षा स्पेशल ट्रेन दोपहर 2:00 बजे बेतिया रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करेगी। यातायात निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि ट्रेन हाजीपुर, सोनपुर और छपरा स्टेशनों पर ठहराव करते हुए सिवान पहुँचेगी। संभावित भीड़ को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) तथा रेल कर्मचारियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है, ताकि यात्रा सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनी रहे।
उधर, जिला प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर केंद्र प्रेक्षक, स्टैटिक दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा उड़नदस्ता दल, गश्ती दंडाधिकारी तथा वरीय अधिकारियों को लगातार निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी परीक्षा केंद्रों को अलग-अलग जोन में विभाजित कर प्रत्येक जोन के लिए जोनल दंडाधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
प्रशासन के अनुसार अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी तथा फ्रिस्किंग के बाद सुबह 10:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी अभ्यर्थियों से निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुँचने की अपील की गई है।
परीक्षा केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस एवं अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी केंद्रों पर परीक्षा अवधि के दौरान लगातार वीडियोग्राफी कराई जाएगी तथा निगरानी के लिए जिला नियंत्रण कक्ष भी सक्रिय रहेगा।
सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा पूरी पारदर्शिता, सुरक्षा और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराई जाएगी।












