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GST में बड़ा बदलाव: अब होंगे सिर्फ दो टैक्स स्लैब, 5% और 18%, कई पर शून्य

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SHABD,New Delhi, September 3, 

Synopsis : नई दिल्ली में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में आम जनता को राहत देने वाले कई फैसले लिए गये। टैक्स स्लैब घटाए गए और कई जरूरी वस्तुओं पर टैक्स शून्य किया गया।

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी परिषद का फैसला 22 सितम्बर से लागू होगा।

SHABD,New Delhi, September 3, 

सितंबर 03, नई दिल्ली: 

जीएसटी काउंसिल की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। 2 दिन की इस बैठक में जीएसटी काउंसिल ने केंद्र के ‘अगली पीढ़ी’ के जीएसटी सुधारों के प्रस्ताव पर चर्चा की।

बैठक में रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम करने के लिए जीएसटी में बड़े बदलाव किए गये है। जीएसटी परिषद ने 12% और 28% के कर स्लैब को हटाकर केवल पांच प्रतिशत और 18% की दो कर दरें रखीं है। साथ ही पुरानी 5 फीसदी की कर दर को शून्य कर दिया गया है।

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद कहा कि आम आदमी और मध्यम वर्ग के इस्तेमाल की वस्तुओं में बड़ी छूट दी गयी है। सरकार ने पहले के 12 और 18 फीसदी जीएसटी को कम करके 5 फीसदी कर दिया है साथ 5% वाले कर दर को घटाकर शून्य कर दिया है।

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि श्रम प्रधान उद्योगों को अच्छा समर्थन दिया गया है। उ्न्होंने बताया कि किसानों और कृषि क्षेत्र के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लाभ होगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि उत्पाद में इस्तेमाल होने वाली मशीनों पर जीएसटी दर 12 फीसदी से घटकर 5% कर दिया गया हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि आम आदमी को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सीमेंट पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% किया गया है। वहीं 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से घटकर शून्य कर दी गई हैं तो वहीं कई दवाओं और औषधियों की कीमतें 12% से घटकर 5% पर आ गयी हैं। 

जीएसटी परिषद की बैठक में आम लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले वाहनों पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दी गयी है।

जीएसटी परिषद में तम्बाकू उत्पादों सहित कई उत्पादों पर 40 फीसदी से जीएसटी लगाने का फैसला किया है।    

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी परिषद का फैसला 22 सितम्बर से लागू होगा।

Big Change in GST: Now Only Two Tax Slabs, 5% and 18%, With Many Items at Zero.

SHABD,New Delhi, September 3, 

New Delhi GST Only Two Tax Slabs, 5 and 18 Percent With Many Items at Zero

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