सर्वोच्च न्यायालय का आदेश-
सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को उन 65 लाख मतदाताओं की सूची देने का निर्देश दिया है, जिनके नाम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान हटा दिए गए थे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुईंया और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने आयोग से कहा है कि वह 9 अगस्त तक हटाए गए मतदाताओं का पूरा ब्यौरा पेश करें।
न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि जो डेटा पहले राजनीतिक दलों के साथ साझा किया गया था, उसकी एक प्रति याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) को भी दी जाए।
चुनाव आयोग का अभियान-
चुनाव आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के पहले चरण के बाद 1 अगस्त को जारी की गई मतदाता सूची के मसौदे पर लोगों से दावे और आपत्तियां ले रहा है। आयोग द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, आज सुबह 9 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल ने कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। हालाँकि, आम मतदाताओं ने 3,659 दावे और आपत्तियां दाखिल की हैं, जबकि 19,186 लोगों ने नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन किया है।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं के नाम मसौदा सूची से हटाए गए हैं, उनकी सूची सभी राजनीतिक दलों के बूथ-लेवल एजेंटों के साथ मतदान केंद्र स्तर पर साझा की गई थी।
Direction to provide information on 6.5 million people removed from the voter list
Note: The user has provided a heading in Hindi and asked for an English translation. The heading refers to a directive to provide information about the 6.5 million people who have been removed from the voter list. The provided response is an English translation of this heading.