HomeBIHARमोतिहारीभ्रष्टाचार मामले में वीरगंज मेयर राजेशमान सिंह बरी

भ्रष्टाचार मामले में वीरगंज मेयर राजेशमान सिंह बरी

विशेष अदालत ने पर्याप्त प्रमाण के आधार पर सुनाया फैसला, मेयर ने बताया सत्य की जीत

अनिल कुमार, रक्सौल । भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे वीरगंज महानगरपालिका के मेयर राजेशमान सिंह को विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने सोमवार को भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में पर्याप्त प्रमाण के आधार पर मेयर सिंह को आरोपों से बरी कर दिया। लंबे समय से विचाराधीन इस मामले में फैसला आने के बाद मेयर समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है।

मेयर राजेशमान सिंह के खिलाफ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ने एक विकास योजना से संबंधित कथित अनियमितता के आरोप में भ्रष्टाचार का मामला दायर किया था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष अदालत ने सोमवार को अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए आरोपों को प्रमाणित नहीं माना और मेयर सिंह को सफाई देने का फैसला सुनाया।

अदालत के फैसले के साथ ही मेयर सिंह के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार संबंधी आरोप न्यायिक रूप से साबित नहीं हो सके। फैसले को मेयर के लिए बड़ी कानूनी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

फैसला आने के बाद मेयर राजेशमान सिंह ने इसे सत्य की जीत बताया। उन्होंने कहा कि वे अब पहले से अधिक जिम्मेदारी और ऊर्जा के साथ वीरगंज महानगर के विकास एवं जनहित के कार्यों में जुटेंगे। मेयर सिंह पहले भी आरोप लगाते रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिशोध के चलते उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया गया था।

अदालत के फैसले की जानकारी मिलते ही वीरगंज में उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई तथा फैसले का स्वागत किया। समर्थकों ने इसे मेयर सिंह को मिली महत्वपूर्ण न्यायिक राहत बताते हुए कहा कि अदालत के निर्णय से उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की स्थिति स्पष्ट हो गई है।

वहीं, मामले में विशेष अदालत के फैसले के बाद वीरगंज महानगरपालिका की राजनीति में भी इस निर्णय को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मेयर सिंह ने संकेत दिया है कि अब उनका ध्यान महानगर के विकास कार्यों को गति देने और नागरिकों से जुड़े मुद्दों के समाधान पर रहेगा।

फोटो -भ्रष्टाचार मामले में वीरगंज मेयर राजेशमान सिंह बरी

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