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मुंबई बम विस्फोट मामले में छह दोषी, अब्दुल कय्यूम बरी
By Deshwani | Publish Date: 16/6/2017 5:07:10 PM मुंबई, (हि.स.)। मुंबई में 12 मार्च 1993 में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में शुक्रवार को विशेष टाडा न्यायालय ने कुख्यात डॉन अबू सलेम, मुस्तफा डोसा सहित छह लोगों को दोषी करार दिया है। अदालत ने अब्दुल कय्यूम को निर्दोष बताया है और उसे जेल से छोड़ने का आदेश भी जारी किया है।
12 मार्च 1993 को मुंबई के 13 महत्वपूर्ण ठिकानों पर इन सभी आरोपियों ने मिलकर एक साथ बम विस्फोट की साजिश रची थी और इसके लिए लगने वाला आरडीएक्स पहुंचाया था। इस बम विस्फोट में 257 निर्दोष लोगों की मौत हुई थी, जबकि 713 लोग घायल हुए थे। वहीं, अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ था। इस मामले में फिल्म अभिनेता संजय दत्त पांच साल की सजा भुगत चुके हैं, जबकि याकुब मेमन को फांसी की सजा दी जा चुकी है।
शुक्रवार को टाडा की विशेष न्यायालय ने अबू सलेम, मुस्तफा डोसा, करीमुल्ला खान, फिरोज अब्दुल रसीद खान, रियाज सिद्दीकी और ताहीर मर्चेंट को बम धमाकों के लिए दोषी करार दिया है। बतादें कि अबु सलेम व मुस्तफा डोसा को पुलिस विदेश से पकड़कर भारत लेकर आई थी। दोषियों के लिए सजा तय करने की सुनवाई सोमवार को होगी। संभवत: उसी दिन इन सभी के सजा का ऐलान किया जाए।