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पटना
1983 के बहुचर्चित कोदई हत्याकांड में हाईकोर्ट का फैसला
By Deshwani | Publish Date: 5/8/2017 11:17:39 AM
1983 के बहुचर्चित कोदई हत्याकांड में हाईकोर्ट का फैसला

पटना, (हिस)| वर्ष 1983 के बहुचर्चित कोदई हत्याकांड में शामिल 49 अभियुक्तों को निचली अदालत द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा पर पटना हाई कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को जूवेनाइल घोषित कर दिया, वहीं अन्य अभियुक्तों की सजा को बरकरार रखते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया । 

जस्टिस राकेश कुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने महेन्द्र राय एवं अन्य कई ओर से दायर अपील पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया। 

उल्लेखनीय है कि यह बहुचर्चित घटना मुजफ्फरपुर जिलान्तरगत गायघाट थाना क्षेत्र के कोदई गांव में 29 मार्च 1983 को घटित हुई थी जिसमें करीब चार-पांच हजार लोगों की भीड ने पांच लोगों की हत्या कर दी थी । मामले में पुलिस द्वारा 52 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गयी थी अनुसंधान के बाद 81 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गयी थी ।

लगभग छह साल तक निचली अदालत में मामले की सुनवाई के बाद वर्ष 1989 में अदालत ने 49 लोगों को दोषी करार दिया और 9 लोगों को बरी कर दिया था । निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए पटना हाई कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा के विरुद्ध अपील दायर की गयी, जिसपर पटना हाईकोर्ट में कई वर्षों तक यह मामला लंबित रहा ।

पटना हाई कोर्ट की अलग-अलग पीठ में इस मामले की सुनवाई हुई किन्तु फैसला नहीं आ सका । अंतत: जस्टिस राकेश कुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले की 10 दिनों तक लगातार त्वरित सुनवाई की और अपना फैसला सुनाते हुए घटना में शामिल तीन अभियुक्तों को जूवेनाइल घोषित कर दिया, वहीं अन्य अभियुक्तों को निचली अदालत द्वारा दिये गये आजीवन कारावास की सजा को सही ठहराते हुए सजा को बरकरार रखा। 

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