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कार्ति चिदंबरम को सीबीआई के समक्ष पेश होने का आदेश
By Deshwani | Publish Date: 14/8/2017 3:46:13 PM
कार्ति चिदंबरम को सीबीआई के समक्ष पेश होने का आदेश

नई दिल्ली, (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया डील में फॉरेन इंवेस्टमेंट बोर्ड द्वारा की गई गड़बड़ियों के मामले में सीबीआई के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज सोमवार दोपहर बाद इस मामले पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को फटकार लगाते हुए कहा कि आपने नोटिसों का उल्लंघन किया है। हम आप पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। आपको अपने को सही साबित करने के लिए सीबीआई के समक्ष पेश होना होगा।
आज सुबह जब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को मेंशन किया तो सुप्रीम कोर्ट इस पर दोपहर बाद सुनवाई के लिए तैयार हो गया। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया डील में फॉरेन इंवेस्टमेंट बोर्ड द्वारा की गई गड़बड़ियों की जांच लंबित है। इसकी जांच के लिए सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने पिछले 10 अगस्त को उस पर स्टे लगा दिया। सीबीआई का कहना है कि उसने इस मामले में दिल्ली में एफआईआर दर्ज करायी थी और दिल्ली से ही सर्च वारंट जारी हुए थे, इसलिए मद्रास हाईकोर्ट का इसमें क्षेत्राधिकार नहीं बनता है। 
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