मोतिहारी
दहेज हत्या में पति, सास-ससुर समेत पांच को 10 वर्षों की कैद
By Deshwani | Publish Date: 7/6/2017 7:47:11 PMमोतिहारी। देशवाणी न्यूज नेटवर्क
त्वरित अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में पति, सास-ससुर समेत पांच लोगों को दोषी करार देते हुए 10 वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जिन लोगों को सजा सुनाई गई है उनमें ढाका थाना क्षेत्र के सेमरा गांव निवासी पति संजय साह, ससुर ज्योति नारायण साह, सास अनुरागी देवी, रामचंद्र व रामेश्वर साह शामिल हैं। िद्वतीय त्वरित न्यायालय ने इन्हें दहेज उत्पीड़न व हत्या का दोषी पाया है। न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश राम पुकार यादव ने अधिकतम दस वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई। घटना 30 सितंबर 2000 की है। मृतका सेनु देवी के पिता पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र के हरनाथा परसौनी टोला निवासी अशरफी साह ने ढाका थाना में छह लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी की थी। कुल छह आरोपियों में एक नारद साह को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए रिहा करने का आदेश दिया।