दुमका। झारखंड की दुमका कोर्ट ने दो साल पुराने एक गैंगरेप केस में 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनायी है। आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दुमका के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार ने सजा सुनाने से पहले अपनी टिप्पणी में कहा कि घटना निंदनीय है। ऐसे कृत्य में अपराधियों को किसी तरह की राहत नहीं दी जा सकती।
झारखंड की उपराजधानी दुमका के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार की अदालत ने दुमका के दिग्घी में रिंग रोड के पास दो वर्ष पूर्व हुए गैंगरेप केस में आज यह फैसला सुनाया और कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने अन्य धाराओं में भी जुर्माना तय किया है। इसके साथ ही आरोपियों से 2.97 लाख रुपये का जुर्माना वसूलकर राशि पीड़िता को दी जायेगी।
जॉन मुर्मू, अलविनुस हेम्ब्रम, जयप्रकाश हेम्ब्रम, सुभाष हांसदा, सुरज सोरेन, मार्शेल मुर्मू, दानियल किस्कू, सुमन सोरेन, अनिल राणा, शैलेंद्र मराण्डी, सद्दाम अंसारी, पर आरोप सिद्ध होने पर उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
सामूहिक दुष्कर्म की यह घटना 6 सितंबर, 2017 की देर शाम श्रीअमड़ा मोड़ से ग्राम दिग्घी जाने वाली सड़क से कुछ दूरी पर स्थित एक सुनसान मैदान में हुई थी। 19 वर्षीय युवती अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ घूमने गयी थी और शाम करीब 7 बजे लौट रही थी। इसी दौरान दोनों को चार-पांच लड़कों ने घेर लिया। चार हजार रुपये और मोबाइल मांगे। कहा कि वे लोग गलत काम करने आये हैं। पीड़िता और उसके दोस्त के साथ जमकर मारपीट भी की।
युवकों ने पहले फोन करके अपने साथियों को बुलाया। फोन करने के बाद स्कूटी से दो-तीन लड़के वहां पहुंचे। पैदल और बाइक से 10-12 अन्य लड़के भी आये। सभी ने पीड़िता और उसके दोस्त को घेर लिया। एक-एक करके सभी लड़कों ने युवती से दुष्कर्म किया।