खूंटी गैंगरेप कांड: फादर अल्फांसो समेत सभी छह दोषियों को उम्र कैद; 11 महीने बाद आया फैसला
खूंटी। खूंटी गैंगरेप कांड में फादर अल्फांसो समेत सभी 6 दोषियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सात मई को न्यायालय ने सभी 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा पर 17 मई को सुनवाई की तिथि तय की थी। मामले में 8 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इसमें एक अभियुक्त नोएल सांडी पूर्ति अब तक फरार चल रहा है। एक नाबालिग के मामले को जुवेनाइल कोर्ट भेज दिया गया है।
अदालत ने सभी दोषियों को अलग-अलग मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामले में बाजी समद उर्फ टकला को मुख्य आरोपी माना गया जबकि फादर अल्फांसो पर मामला दबाने और साजिश को छिपाने का आरोपी माना गया।
तीन अभियुक्त जॉन जुनास तिडू, आयूब सांडी पूर्ति और बाजी समद उर्फ टकला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही एक लाख रुपया जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना की राशि नहीं नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट के मुताबिक ये राशि विक्टिम को जाएगी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार की अदालत में जिन दोषियों को सजा सुनाई, उनमें फादर अल्फांसो आईंद, जॉन जुनास तिडू,बलराम समद, जुनास मुंडा,बाजी समद उर्फ टकला एवं आयूब सांडी पूर्ति शामिल है। वहीं आशा किरण संस्था की भूमिका और सिस्टर रंजीता, सिस्टर विनीता के संबंध में जांच चल रही है। इस मामले में 19 लाेगाें की गवाही दर्ज हुई और काेर्ट ने 11 महीने के भीतर फैसला सुना दिया।
ज्ञात हो कि 19 जून, 2018 को खूंटी जिला के कोचांग में नुक्कड़ नाटक करने गयी एक एनजीओ की पांच युवतियों का अपहरण कर उनसे सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। महिलाओं के साथ गये एक व्यक्ति के साथ भी अमानवीय व्यवहार हुआ था।
गैंगरेप की घटना में आठ लोग शामिल थे, जिसमें से एक नोवेल सांडी पूर्ति अभी भी फरार है़। वह नक्सली संगठन पीएलएफआइ का सदस्य है। एक आरोपी, जिसका नाम आशीष लोंगा है, नाबालिग है। उसे जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड को सौंप दिया गया है।