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ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी समेत अन्य दस्तावेजों को रीन्यू कराने की अवधि बढ़ी, ये है नई तारीख
By Deshwani | Publish Date: 25/8/2020 12:42:39 PM
ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी समेत अन्य दस्तावेजों को रीन्यू कराने की अवधि बढ़ी, ये है नई तारीख

नई दिल्ली। अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी की आरसी के एक्सपायर होने की तारीख नजदीक आ रही है, या एक्सपायर हो चुकी है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपके पास 31 दिसंबर 2020 तक मौका है कि आप उसे रीन्यू करा सकें। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता तिथि को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है।  अगर गाड़ियों के फिटनेस, परमिट, रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो रही हो या खत्म हो गई हो, तो लोग 31 दिसंबर तक रीन्यू करवा सकते हैं।    
 
सड़क और परिवहन मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि 1 फरवरी से लंबित दस्तावेजों के सत्यापन में देरी के लिए कोई अतिरिक्त या विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा. मंत्रालय के आदेश के मुताबिक 'कोविड 19 के दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए 1 फरवरी, 2020 या उसके बाद के दस्तावेजों के नवीनीकरण के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही अगर 1 फरवरी, 2020 से शुल्क का भुगतान करने में देरी हो रही है, तो 31 दिसंबर, 2020 तक ऐसी देरी के लिए कोई अतिरिक्त या विलंब शुल्क नहीं लगेगा। 
 
हालांकि ये पहली बार नहीं है कि सरकार ने गाड़ियों के पेपर्स को लेकर मोहलत दी है, इसके पहले भी तीन बार वैधता अवधि को बढ़ाया जा चुका है। सरकार ने सबसे पहले 30 मार्च और इसके बाद दूसरी बार 9 जून को इन जरूरी दस्तावेजों की वैधता बढ़ाई थी। यह वैधता 30 सितंबर को समाप्त हो रही थी। अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 'महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों के पालन को प्रभावी तरीके से लागू करने और लोगों की परेशानी को कम करने के लिए सरकार ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता तिथि को आगे बढ़ाने का एक बार फिर फैसला किया है।' 
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