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फाइनेंस एक्ट- 2017 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
By Deshwani | Publish Date: 4/8/2017 1:35:20 PMनई दिल्ली, (हि.स.)। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जयराम रमेश ने फाइनेंस एक्ट -2017 को चुनौती देनेवाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है । उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे मुख्य मामले के साथ टैग कर दिया गया है।
जयराम रमेश ने कहा है कि फाइनेंस एक्ट 2017 के कुछ प्रावधानों से नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी ) की शक्तियां प्रभावित होंगी। आपको बता दें कि पिछले 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फाइनेंस एक्ट 2017 के खंड 14 को चुनौती देनेवाली एक जनहित पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। जयराम रमेश की याचिका को भी इसी मामले के साथ टैग कर दिय गया है।
याचिकाकर्ता सोशल एक्शन फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट के ट्रस्टी विक्रांत टोंगाड की याचिका पर चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के सचिव और वित्त मंत्रालय(वाणिज्य) के संयुक्त सचिव को दो हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया था। इस एक्ट में एनजीटी के चेयरपर्सन और जुडिशियल मेंबर की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के साथ समझौता किया गया है। इस एक्ट में एनजीटी के चेयरपर्सन और जुडिशियल मेंबर की नियुक्ति के लिए विधिक पृष्ठभूमि या विधिक प्रशिक्षण या अनुभव या तकनीकी और वैज्ञानिक जानकारी को भी जरुरी नहीं माना गया है।