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बिहार सरकार ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली में किये गये संशोधन को लेकर अभ्यर्थियों से भ्रमित नहीं होने की
By Deshwani | Publish Date: 29/6/2023 11:00:00 PM
बिहार सरकार ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली में किये गये संशोधन को लेकर अभ्यर्थियों से भ्रमित नहीं होने की

पटना। जितेन्द्र कुमार सिन्हा। बिहार सरकार ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली में किये गये संशोधन को लेकर अभ्यर्थियों से भ्रमित नहीं होने की अपील की है। राज्य सरकार द्वारा जारी एक पत्र में कहा गया है कि पूर्व में भी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों को मौका मिलता रहा है। वर्ष 2012 दो हजार बारह से 2020 के बीच लगभग 16800 शिक्षकों की नियुक्ति हुई, जिसमें मात्र 3400  दूसरे राज्य के  अभ्यर्थी ही चयनित हो सके थे। 


शिक्षा विभाग ने इसी पत्र में कहा है कि कुछ लोग शिक्षक अभ्यर्थियों बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मालूम हो कि बीपीएससी द्वारा शिक्षक नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में पहले सिर्फ बिहार के मूल निवासियों को आवेदन करने की अनुमति दी गयी थी। बाद में राज्य मंत्रिमंडल ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को भी शामिल होने की अनुमति देने का फैसला किया था। शिक्षक अभ्यर्थी इस नये प्रावधान का विरोध कर रहे

विभाग ने राज्य के अभ्यर्थियों से परेशान नहीं होने की अपील की है। 
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