ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी के केसरिया से दो गिरफ्तार, लोकलमेड कट्टा व कारतूस जब्तभारतीय तट रक्षक जहाज समुद्र पहरेदार ब्रुनेई के मुआरा बंदरगाह पर पहुंचामोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगात
राष्ट्रीय
मानहानि केस: संजय निरुपम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने स्मृति ईरानी को भेजा नोटिस
By Deshwani | Publish Date: 22/4/2019 6:07:04 PM
मानहानि केस: संजय निरुपम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने स्मृति ईरानी को भेजा नोटिस

नई दिल्ली। मानहानि का मुकदमा रद्द करने की कांग्रेस नेता संजय निरुपम की अर्ज़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को नोटिस जारी किया है। निरुपम ने एक टीवी शो में स्मृति के बारे में आपत्तिजनक शब्द बोले थे। स्मृति की तरफ से दर्ज मानहानि केस पर दिल्ली की निचली अदालत उन्हें समन जारी कर चुकी है ।

 
19 दिसंबर, 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि के मामले में स्मृति ईरानी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट से जारी समन को निरस्त कर दिया था। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने ईरानी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
 
हाईकोर्ट ने स्मृति ईरानी की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में 11 मार्च, 2013 को ट्रायल कोर्ट की ओर से उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ संजय निरुपम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 
image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS