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मंदसौर गैंगरेप मामले में दोनों दोषियों को फांसी की सजा
By Deshwani | Publish Date: 21/8/2018 3:56:44 PMभोपाल। मंदसौर में 26 जून को आठ वर्षीय स्कूली छात्रा का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने के मामले में आज मंदसौर की एक विशेष अदालत ने दो युवकों को आज फांसी की सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय की न्यायाधीश निशा गुप्ता ने इस मामले में इरफान (20) एवं आसिफ (24) को दोषी करार दिया है। लोक अभियोजक बी एस ठाकुर ने बलात्कार के दोषियों को सजा सुनाई। इससे पहले कोर्ट ने इरफान और आसिफ दोनों को दोषी करार दिया था। 7 वर्षीय पीड़िता ने ही पिछले महीने विशेष अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान अपने मुजरिम इरफान और आसिफ की पहचान की थी।
गौरतलब है कि पिछले 26 जून को दो युवकों इरफान और आसिफ ने स्कूल से छुट्टी के बाद बच्ची का स्कूल के बाहर से उस समय अपहरण कर लिया था जब वह स्कूल के बाहर अपने पिता का इंतजार कर रही थी। बच्ची दूसरे दिन सुबह झाड़ियों में बेहोशी की हालत में मिली थी। उसे गंभीर हालत में इंदौर के एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
यहां शुरुआत में बच्ची की हालत लगातार गंभीर बनी रही। बच्ची का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया था कि हमलावरों ने बच्ची के सिर, चेहरे और गर्दन पर धारदार हथियार से हमला किया था। इसके साथ ही, उसके प्राइवेट पार्ट्स को भीषण चोट पहुंचाई थी। जिसकी वजह से बच्ची को कई सर्जरी से गुजरना पड़ा लेकिन उसने अपना हौसला नहीं खोया। बच्ची के हौसले देखकर डॉक्टर भी हैरान थे।