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दैवीय आपदा, बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत निःशुल्क आवास उपलब्ध
By Deshwani | Publish Date: 17/8/2019 6:44:02 PMकुशीनगर। जिले के मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार ने उ.प्र. शासन द्वारा निर्गत पत्र के हवाले से बताया कि दैवीय आपदा एवं विशेष कठिनाई से आच्छादित बेघर जीर्ण-शीर्ण आवास वाले और कच्चे घरों में रहने वाले उन गरीब परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिनका नाम सामाजिक आर्थिक,एवं जातिगत जनगणना 2011 के आंकड़ों पर आधारित आवासीय सुविधा हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में सम्मिलित नही है। इस योजना अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को तीन किश्तों में मु. 120000 धनराशि उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही मनरेगा से 90 दिन की मजदूरी भी उपलब्ध कराई जा रही है।
मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि उक्त योजना हेतु पात्रता के लिए ग्रामीण क्षेत्रों प्राकृतिक आपदा के कारण वेघर हो जाने वाले परिवारों जो छत विहीन व आश्रय विहीन हो जाते हैं वही पात्र होंगे। परंतु इस योजना में वे पात्र नही होंगे। जिनके मकान क्षतिगस्त हुए हों और राजस्व विभाग द्वारा सहायता राशि रु0 95100 प्राप्त हुई हो। इसके अलावा कालाजार से प्रभावित ऐसे परिवार जो आवास विहीन हैं या कच्चे ,जर्जर आवासों में निवास कर रहे हो पात्र होंगे। इस के अतिरिक्त वन टंगिया एवं मुसहर वर्ग के (जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित) ऐसे परिवार जो छत विहीन या जर्जर आवास में निवास कर रहे हों। या इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित परिवार जो आवास विहीन हों ।
उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा के सम्बंध में आपदा के परीक्षण की तिथि 1 अप्रैल 2020 होगी, वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु इस योजना अंतर्गत जनपद में अन्य वर्ग को 170, अनुसूचित वर्ग को 2245 कुल 24145 का लक्ष्य आवंटित किया गया है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत पात्र लाभार्थियो का प्रस्ताव ग्राम पंचायत किया जाएगा तथा त्रि सदस्यीय समिति द्वारा सत्यापित किया जाएगा।