बिहार
तेजस्वी ने सरकारी बंगला खाली करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती
By Deshwani | Publish Date: 16/10/2018 5:36:48 PMपटना। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना हाईकोर्ट के सिंगल बेंच द्वारा सुनाए गए सरकारी बंगला खाली करने के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी है। साथ ही हाईकोर्ट से इस फैसले पर संज्ञान लेने की भी अपील की है।
तेजस्वी यादव ने छह अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट द्वारा बंगला खाली करने का आदेश जारी करने के बाद गुरुवार को डबल बेंच में मामले की सुनवाई करने की अपील की। अदालत में अवकाश रहने के कारण इस मामले की सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। छह अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट ने तेजस्वी को बंगला खाली करने का आदेश दिया था।
इस पर राजद विधायक भाई वीरेंद्र का कहना है कि न्याय के लिए हमने डबल बेंच से मामले की सुनवाई करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा पद नेता प्रतिपक्ष का होता है। सरकार तेजस्वी यादव के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती है।
गौरतलब है कि उपमुख्यमंत्री बनने पर सरकार की तरफ से 5, देशरत्न मार्ग का बंगला तेजस्वी यादव को आवंटित किया गया था। पिछले साल सत्ता से बाहर होने के बाद भाजपा नेता सुशील मोदी को राज्य का उपमुख्यमंत्री बनाया गया है और अब सरकार द्वारा यह बंगला उन्हे आवंटित किया गया है।