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समस्तीपुर
एनसीपीसीआर ने प्ले स्कूलों के लिए जारी की गाइडलाइन
By Deshwani | Publish Date: 7/1/2018 2:56:43 PM
एनसीपीसीआर ने प्ले स्कूलों के लिए जारी की गाइडलाइन

समस्तीपुर, (हि.स.)। नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (एनसीपीसीआर) ने गाइडलाइन जारी कर बताया कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत पहली से ऊपर की कक्षाओं के संचालन के लिए संबंधित बोर्ड से मान्यता लेना अनिवार्य है जिसके लिए राज्य सरकार से एनओसी लेनी होती है। अभी तक प्ले स्कूल इस दायरे से बाहर थे, लेकिन अब प्ले स्कूलों को भी संचालन के लिए एनओसी और मान्यता लेनी होगी। 

जारी गाइडलाइन में उल्लेख किया गया है कि तीन से छह वर्ष तक की आयु के बच्चों को पढ़ाने वाले प्ले स्कूल आरटीआई के दायरे में आएंगे। एनसीपीसीआर के प्ले स्कूल को अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया है। इस आधार पर स्कूलों को विनियमित करने की बात भी कही गई है। फॉर्म एक में प्ले स्कूल को दो दर्जन से अधिक बातों को भरकर शिक्षा विभाग में जमा करना होगा।

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