झारखंड
बिहार में सूचना के अधिकार कानून का उल्लंघन को लेकर तीन अधिकारियों को आर्थिक दंड, वेतन से होगी कटौती
By Deshwani | Publish Date: 10/7/2017 6:07:30 PMपटना, (हि.स.)। राज्य सूचना आयोग ने तीन अधिकारियों को सूचना के अधिकार कानून के उल्लंघन को दोषी मान आर्थिक दंड लगाने का निर्णय लिया है। राज्य सूचना आयुक्त वी.के.वर्मा ने अलग-अलग मामलों में बेगूसराय के जिला शिक्षा अधिकारी को 20 हजार रुपये और औरंगाबाद के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं वैशाली जिला के धर्मपुर राय देसरी के पंचायत सचिव को 25-25 हजार रुपये आर्थिक दंड लगाने का निर्णय लिया है। आयोग ने इन अधिकारियों के वेतन से दंड की राशि की कटौती कर कोषागार में जमा करने संबंधी सूचना भी मांगी है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बेगूसराय के डीईओ के विरुद्ध आवदेक डा.रामसागर महतो को सूचना को देने में टालमटोल करने तथा आयोग द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन नहीं करने के एवज में 20 बीस हजार रुपये का अर्थिक दण्ड निर्धारित किया है। औरंगाबाद के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के विरुद्ध आवेदक अजीत कुमार सिंह को ससमय सचूना नहीं देने, अपने कार्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने तथा आयोग द्वारा दिए गए निदेश की अवहेलना करने के एवज में 25 हजार रुपये का आर्थिक दण्ड निर्धारित किया है। धर्मपुर राय देसरी के पंचायत सचिव के विरुद्ध आवेदक को ससमय सूचना नहीं देने, आयोग के आदेश की अवहेलना करने और स्पष्टीकरण का भी जबाव नहीं देने के एवज में 25 हजार रुपये का आर्थिक दण्ड निर्धारित किया है।