रांची
रिश्वत लेने वाला 15 वर्ष बाद हुआ दोषी करार
By Deshwani | Publish Date: 27/1/2018 7:13:25 PMरांची (हि.स.)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार की अदालत ने रिश्वत लेने के आरोपी तत्कालीन पंचायत पर्यवेक्षक ईश्वर नाथ महतो को 15 साल बाद दोषी ठहराया है। अदालत ने सजा सुनाने की तिथि 29 जनवरी निर्धारित की है।
निगरानी के विशेष लोक अभियोजक एके गुप्ता ने शनिवार को बताया कि यह मामला अनगड़ा प्रखंड का है। तपेश्वर महतो के शिकायत पर निगरानी थाना कांड संख्या 64/2002 दर्ज किया गया था। यह मामला 25 सितम्बर 2002 का है।
लोक अभियोजक ने बताया कि जवाहर रोजगार योजनागर्त एक सामुदायिक निर्माण कार्य के लिए एक लाख 32 हजार का काम तपेश्वर को मिला था जिसमें तपेश्वर को 87 हजार रुपया प्राप्त हो चुका था। अग्रिम 20 हजार 500 के लिए तत्कालीन पंचायत पर्यवेक्षक ईश्वर तीन हजार रुपये का रिश्वत मांग रहा था। मामला एक हजार में तय हुआ था। कांड के सत्यापन में सभी आरोप सही पाये गये। मामले में 12 गवाह की गवाही हुई।