झारखंड
होल्डिंग नंबर के बगैर नहीं होगी बोरिंग
By Deshwani | Publish Date: 23/3/2017 10:47:59 AMरांची। रांची नगर निगम में इन दिनों होल्डिंग टैक्स जमा हो रहा है। होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए नगर निगम द्वारा शहर के 55 वार्डों में कैंप लगाएं गए हैं। अभी तक लगभग 30 करोड़ से अधिक का होल्डिंग टैक्स जमा हुआ है। आने वाले दिनों में रांची के शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए होल्डिंग नंबर अनिवार्य होगा। बिना होल्डिंग नंबर के न तो भवन-जमीन की खरीद-बिक्री हो पाएगी और ना ही डीप बोरिंग कराने की स्वीकृति मिलेगी। मानचित्र स्वीकृति में भी भूखंड का होल्डिंग नंबर देना होगा।
जन्म प्रमाण पत्र संबंधी आवेदन भी बिना होल्डिंग नंबर के स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने बताया कि 90 फीसदी भवनों का होल्डिंग नंबर आवंटित होने के बाद इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। होल्डिंग नंबर की अनिवार्यता को लेकर राजस्व विभाग को पत्र भेजा गया है। जमीन में मकान की खरीद-बिक्री से पूर्व आवेदन पत्र में होल्डिंग नंबर की जानकारी होने से एक क्लिक करते ही जमीन या भवन से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। आने वाले दिनों में राजस्व विभाग और नगर निगम का सर्वर एक दूसरे से लिंक हो जाएगा।