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कोर्ट ने 'आप' विधायक अमानतुल्लाह और प्रकाश जारवाल की जमानत याचिका खारिज की
By Deshwani | Publish Date: 23/2/2018 4:43:35 PMनई दिल्ली । दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ हुई मारपीट के मामले में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 'आप' विधायक अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब दोनों न्यायिक हिरासत में बने रहेंगे। दोनों विधायकों को जमानत नहीं मिलने की सबसे बड़ी वजह दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के सलाहकार वीके जैन की गवाही रही।
मामले में बृहस्पतिवार को भी दिल्ली सरकार को उस वक्त बड़ा झटका लगा था जब तीस हजारी कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के आरोपी विधायकों अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल पर दिल्ली के मुख्य सचिव से मारपीट का आरोप है।
केजरीवाल के सलाहकार वीके जैन का 164 के तहत बयान दर्ज हुआ है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री के सलाहकार वीके जैन का अहम बयान लिया गया है। उन्होंने सात लोगों के नाम लिए हैं। जैन ने कोर्ट में साफ कहा कि मुख्य सचिव के साथ 'आप' विधायकों ने मारपीट की शुरुआत की थी, लेकिन मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने बचाने की कोई कोशिश नहीं की।
गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्य सचिव से मारपीट मामले पर एक रिपोर्ट उपराज्यपाल अनिल बैजल ने गृह मंत्रालय को सौंप दी है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि उन्हें दिल्ली के उपराज्यपाल से एक रिपोर्ट मिली है। इस पर विचार चल रहा है। दिल्ली पुलिस इस मामले के आपराधिक पहलू को देख रही है, जबकि गृह मंत्रालय इस रिपोर्ट के प्रशासनिक मुद्दों को देख रहा है।