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23 जनवरी को कोर्ट में हाजिर हो सकते हैं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही
By Deshwani | Publish Date: 20/1/2018 12:09:54 PMगोरखपुर, (हि.स.)। 24 वर्ष पुराने वाद में कोर्ट में 11 वर्ष से अनुपस्थित चल रहे कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही 23 जनवरी को हाजिर हो सकते हैं। इस वजह से कुशीनगर जिले के एसीजेएम चंद्रमोहन चतुर्वेदी की कोर्ट ने श्री शाही की संपत्ति कुर्क करने का दिया आदेश दिया है। वर्ष 1994 में एक संग्रह अमीन ने सरकारी कार्य में बांधा पहुंचाने का मामला दर्ज कराया था।
बता दें कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने 24 वर्ष पुराने एक वाद में अनुपस्थित चल रहे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के विरूद्ध मंगलवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश भी पारित हुआ है। इसके लिए न्यायालय ने थानाध्यक्ष कसया को नोटिस जारी उसे तामिला का आदेश भी दिया है। श्री शाही के करीबियों की मानें तो अब वे अगले सप्ताह की 23 तारीख को कोर्ट में हाजिर हो सकते हैं।
यह है मामला
वर्ष 1994 में कैबिनेट मंत्री शाही के विरूद्ध अपराध संख्या 271-94 में धारा 353, 506 आईपीसी के तहत कसया थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। संग्रह अमीन चंद्रिका सिंह ने शाही पर आरोप लगाया था कि वह सरकारी कार्य में बांधा पहुंचा रहे हैं। वर्ष 1994 में दर्ज मुकदमें का परीक्षण वर्ष 2004 में मुकदमा नंबर 1970 से शुरू हुआ। इसके बाद श्री शाही ने न्यायालय में हाजिर होकर जमानत कराई थी। फिर 14 मई 2007 को पत्रावली में गैर हाजिर हो गए और अब तक उपस्थित नहीं हुए हैं।
मामले की गंभीरता को समझते हुए न्यायालय ने उनके विरूद्ध गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। बावजूद इसके श्री शाही न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। मंगलवार को पत्रावली की सुनवाई के दौरान न्यायधीश चतुर्वेदी ने मामले को गंभीरता से लिया और 11 वर्ष से न्यायालय में गैर हाजिर चल रहे कैबिनेट मंत्री के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया तथा उनकी संपत्ति भी कुर्क करने का आदेश दिया है।
इसके साथ ही न्यायालय ने एसओ को जारी नोटिस में 19 फरवरी 2018 को कार्रवाई विवरण के साथ उपस्थित होने का आदेश भी दिया है।